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विधि विभाग

नाबार्ड के क़ानूनी कामकाज और प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों को आंतरिक क़ानूनी सलाह प्रदान करने के लिए विधि विभाग का गठन किया गया. नाबार्ड ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (कर्मचारी) नियमावली, 1982 के अधीन विधि सेवा का गठन किया गया.

विधि विभाग का लक्ष्य संस्था को मुक़दमेबाज़ी और अन्य क़ानूनी समस्याओं से बचाना और यदि मुक़दमा अपरिहार्य हो जाए तो प्रभावी तरीके से उससे निपटना.

प्रमुख कार्य

  • क़ानूनी सलाह प्रदान करना
  • प्रलेखन
  • अभियोग (मुक़दमा) प्रबंधन
  • अभियोग प्रारूपण
  • विभिन्न समितियों / अध्ययनों के लिए जानकारी प्रदान करना
  • संकाय सहायता
  • विधि संबंधी जागरूकता के लिए उपाय करना
  • संसदीय प्रश्नों के लिए क़ानूनी सलाह प्रदान करना

राष्ट्रीय स्तर पर विभाग की प्रमुख उपलब्धियां

  • राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2018
  • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती) नियमावली, 2017
  • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2015
  • सूक्ष्म वित्त लोकपाल योजना, 2017
  • पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऋण वितरण के लिए क़ानूनी व्यवस्था तैयार करना
  • भंडारण विकास और विनियमन पर कानूनी व्यवस्था तैयार करना

संपर्क सूचना

श्री दिनेश पूलक्कुनात
मुख्य महाप्रबंधक
8 वीं मंज़िल, ‘सी’ विंग
सी -24, 'जी' ब्लॉक
बांद्रा – कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व)
मुंबई - 400 051
दूरभाष : (91) 022-68120053
ई-मेल: law@nabard.org

सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) (बी) के अधीन सूचना

नाबार्ड प्रधान कार्यालय