पर्यवेक्षण बोर्ड (बीओएस) (एससीबी, सीसीबी और आरआरबी के लिए)

पर्यवेक्षण बोर्ड के मूल कार्य निम्नानुसार हैं:

  • पर्यवेक्षण और निरीक्षण से सम्बंधित मामलों पर निर्देश और मार्गदर्शन उपलब्ध कराना
  • निरीक्षण की गुणवत्ता का ध्यान रखना
  • निरीक्षण के निष्कर्षों की समीक्षा करना और उपयुक्त उपायों के बारे में सुझाव देना
  • पर्यवेक्षण विभाग, नाबार्ड द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना
  • उभरते हुए पर्यवेक्षकीय मुद्दों की पहचान करना
  • पर्यवेक्षित बैंकों के काम-काज में सुधार के लिए उन्हें आवश्यक अनुवर्ती सुझाव देना
  • पर्यवेक्षण तंत्र को अधिक मजबूत बनाने के लिए उपाय सुझाना
  • ऑफ़-साइट (स्थलेतर) निगरानी जैसे अनुपूरक साधनों के माध्यम से सामने आई जानकारी और उस पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करना
  • नाबार्ड के निदेशक बोर्ड द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य करना
  • उपर्युक्त के अतिरिक्त, नाबार्ड द्वारा किए गए निरीक्षणों के आधार पर पर्यवेक्षण बोर्ड आवधिक रूप से सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है.

हम क्या करते हैं