सूचना का अधिकार

अपीलीय प्राधिकारी

श्री मोनोमय मुखर्जी, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, प्रधान कार्यालय, मुंबई उक्त अधिनियम की धारा 19 (1) के प्रावधानों के तहत अपील प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रधान कार्यालय से संबंधित जानकारी और विभिन्न राज्यों से संबंधित जानकारी दोनों के लिए पूरे बैंक के लिए नाबार्ड में अपीलीय प्राधिकारी होंगे।

सीपीआईओ, नाबार्ड, एचओ /आरओ द्वारा प्रस्तुत उत्तरों से संबंधित सभी अपीलों को संबोधित किया जाएगा:

श्री मोनोमय मुखर्जी, मुख्य महाप्रबंधक और अपीलीय प्राधिकरण, नाबार्ड, प्रधान कार्यालय, 'बी' विंग, 8 वीं मंजिल, प्लॉट सी -24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051।

Tel: (91) 022-26539235 Fax: (91) 022-26530192, E-mail: secy@nabard.org

वैकल्पिक अपीलीय प्राधिकारी:

श्री बी उदय भास्कर, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, प्रधान कार्यालय, 'डी' विंग, 8 वीं मंजिल, प्लॉट सी -24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई -400051

Tel: (022)-68120051 Email: spd@nabard.org

पता: संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय का पता (पते के लिए यहाँ क्लिक करें)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन करना

जो नागरिक नाबार्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वे सामान्य रूप से नाबार्ड से संबंधित जानकारी के लिए अपने राज्य और नाबार्ड प्रधान कार्यालय, मुंबई के बारे में विशिष्ट जानकारी के लिए राज्य मुख्यालय में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं. इस उद्देश्य के लिए निर्धारित शुल्क के साथ एक आवेदन के आधार पर जानकारी प्रदान की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए निर्धारित शुल्क निम्नानुसार हैं:

आवेदन शुल्क: 10 /

यह राशि नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय या प्रधान कार्यालय में नकद के रूप में या भारतीय डाक आदेश (आईपीओ) या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा नाबार्ड के पक्ष में दी जा सकती है

जानकारी प्रदान करने के लिए:

  • 2/- प्रति पृष्ठ (A4 आकार के कागज में) बनाया या कॉपी किया गया।
  • बड़े आकार के कागज में एक प्रति का वास्तविक प्रभार या लागत मूल्य।
  • नमूने या मॉडल के लिए वास्तविक लागत या मूल्य; और
  • रिकॉर्ड के निरीक्षण के लिए, पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं है और प्रत्येक अगले घंटे के लिए पांच रुपये का शुल्क (या उसके अंश)
  • डिस्केट में दी गई जानकारी के लिए, फ्लॉपी: डिस्केट या फ्लॉपी के लिए 50 /

ऐसे प्रकाशन के लिए निर्धारित मूल्य पर मुद्रित रूप में सूचना के लिए या फोटोकॉपी के 2/- रुपये प्रति पृष्ठ।

यह राशि नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय या प्रधान कार्यालय में नकद के रूप में या भारतीय डाक आदेश (आईपीओ) या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा नाबार्ड के पक्ष में दी जा सकती है

गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के नागरिकों को शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है।

अधिनियम के उपबंधों 4(1)(ख) के अंतर्गत नाबार्ड ने अपनी वेबसाइट में दिए गए अनुसार विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत विभागवार सूचना प्रदान की है। (www.nabard.org)

धारा 4 (1) (बी) उप-धारा (वी)

धारा 4 (1) (बी) उप-धारा (xv)

लायब्रेरी पहुँच

प्रधान कार्यालय में नाबार्ड पुस्तकालय के कार्य का समय सुबह 9.45 बजे से शाम 5.00 बजे तक है. हालांकि यह मुख्य रूप से नाबार्ड कर्मचारियों को पूरा करता है, यह चुनिंदा आधार पर शिक्षाविदों, छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए भी खुला है। 

नाबार्ड से मांगी जानकारी

नाबार्ड ने अपनी योजनाओं, पहलों और नीतियों का विवरण सार्वजनिक डोमेन में रखा है जो इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। (www.nabard.org)

 

सूचना का अधिकार