सूचना का अधिकार

कारपोरेट संचार विभाग

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (ख) के अंतर्गत प्रकाशन के लिए अपेक्षित सूचना

क्र.सं. विवरण सूचना
(i) विभाग के संगठन, कृत्यों और कर्तव्यों के अलग-अलग विवरण कॉर्पोरेट संचार विभाग
नाबार्ड, प्रधान कार्यालय, मुंबई
मुंबई 400 051
टेली: (91) 022-26530098
फैक्स: (91) 022-26530071
E-mail: ccd@nabard.org
कृत्य और कर्त्तव्य:
  • आतंरिक और बाह्य संचार की रणनीतियाँ तैयार करना
  • ब्रांड निर्माण के प्रयास करना
  • मीडिया के साथ जुड़ाव
  • दस्तावेजीकरण और फिल्मांकन
  • नाबार्ड की ऑनलाइन उपस्थिति का प्रबंधन
  • पत्रिका, ब्रोशर, कॉफ़ी टेबल बुक आदि का प्रकाशन
(ii) विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्त्तव्य अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियों और कर्तव्यों को नाबार्ड व्यय नियमावली और नाबार्ड स्टाफ नियमावली के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया गया है, जो नीचे लिंक पर दिए गए हैं:
(iii) विभाग में विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं. विभाग के कृत्यों के निष्पादन के लिए सामूहिक पद्धति के साथ पदानुक्रम आधारित निर्णयन प्रक्रिया अपनाई जाती है.
(iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए विभाग द्वारा स्थापित मानदंड विज्ञापनों के प्रस्तावों की जाँच और दिशा नाबार्ड की विज्ञापन नीति से संचालित होती है.
लिखित सम्प्रेषण और डिजाइन सम्बन्धी आचार नाबार्ड के लिखित सम्प्रेषण मैनुअल और कॉर्पोरेट पहचान मैनुअल से निर्देशित होते हैं.
कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित सामान्य मानदंड नागरिक चार्टर पृष्ठ पर उपलब्ध हैं: यहाँ क्लिक करें
(v) विभाग द्वारा या विभाग के नियंत्रणाधीन धारित या विभाग के कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख
(vi) विभाग द्वारा या विभाग के नियंत्रणाधीन धारित दस्तावेजों के प्रवर्गों का विवरण विभाग द्वारा प्रकरण-विशिष्ट दस्तावेज अपने नियंत्रण में रखे जाते हैं.
(vii) ऐसी व्यवस्थाओं के अलग-अलग विवरण जो विभाग की नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संदर्भ में जनता के सदस्यों से परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं. नीति निर्माण कॉर्पोरेट कार्यालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप/ निदेशक बोर्ड, जिसमें भारत सरकार के प्रतिनिधि भी हैं, के अनुमोदन के अधीन
(viii) ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों या अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका विभाग के भागरूप में या इस विषय में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है, और इस विषय में, कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों या अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी, विवरण लागू नहीं
(ix) विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका
(x) विभाग के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में यथा-उपबंधित हो. यहाँ क्लिक करें
(xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों के अलग-अलग विवरण उपदर्शित करते हुए विभाग के प्रत्येक अभिकरण (एजेंसी) को आबंटित बजट विभाग की विविध गतिविधियों के लिए वार्षिक व्यय बजट होता है.
(xii) सहायिकी (सब्सिडी) कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं. लागू नहीं
(xiii) विभाग द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों (परमिटों) या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के अलग-अलग विवरण लागू नहीं
(xiv) किसी इलेक्ट्रोनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो विभाग को उपलब्ध या विभाग द्वारा धारित हों वीडियो के रूप में तैयार की गई नाबार्ड की सफलता की कहानियाँ www.youyube.com/nabardonline और www.nabard.org, पर उपलब्ध हैं जिनका प्रबंधन विभाग द्वारा किया जाता है.
(xv) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं के अलग-अलग विवरण जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं. नाबार्ड के सूचना का अधिकार सम्बन्धी नियम इस विभाग पर भी लागू हैं.
(xvi) लोक (जन) सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य अलग-अलग विवरण निम्न लिंक पर उपलब्ध: यहाँ क्लिक करें
(xvii) ऐसी अन्य विहित सूचना (प्रत्येक वर्ष इन सूचनाओं को अद्यतन किया जाए.) शून्य

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