सूचना का अधिकार

संस्थागत विकास विभाग

Information required to be published under Section 4 (1) (b) of the RTI Act

Sr. No Particulars Information
(i) इसके संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण

कार्यों:

संस्थागत विकास विभाग

1. उत्पत्ति

देश में ग्रामीण वित्तीय प्रणाली एक मजबूत और कुशल ऋण वितरण प्रणाली की मांग करती है, जो कृषि और ग्रामीण विकास की विस्तारित और विविध ऋण आवश्यकताओं का ध्यान रखने में सक्षम हो। ग्रामीण सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण ऋण प्रदान करने में शामिल दो महत्वपूर्ण संस्थान हैं। नाबार्ड की स्थापना के बाद से संस्थागत विकास विभाग (आईडीडी) ग्रामीण वित्तीय संस्थानों के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़कर इस दिशा में सबसे आगे रहा है। यह परियोजनाओं और अन्य कार्यक्रमों को शुरू कर रहा है जो एक स्थायी तरीके से एक मजबूत ग्रामीण वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को प्रोत्साहित करते हैं। विभाग भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकारों के सहयोग से सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए ये पहल करता है।

2. विभाग के मुख्य कार्य

क. सहकारी बैंकों का विकास:

  • ग्रामीण सहकारी समितियों से संबंधित नीतिगत मामलों में भारत सरकार की सहायता करना
  • भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को नीतिगत इनपुट के लिए व्यवस्थित डेटा संग्रह और विश्लेषण के माध्यम से सहकारी बैंकों की व्यवहार्यता की निगरानी करना
  • अल्पकालिक (एसटी) और दीर्घकालिक (एलटी) सहकारी समितियों के कामकाज की समीक्षा
  • अल्पकालिक ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस) के लिए भारत सरकार के पुनरुद्धार पैकेज का कार्यान्वयन
  • सहकारी विकास निधि (सीडीएफ) का प्रबंधन और अवसंरचना विकास तथा सहकारी समितियों को सहायता सहित विभिन्न अन्य अनुमोदित कार्यकलापों के लिए सीडीएफ के अंतर्गत सहकारी समितियों को सहायता का प्रावधान।
  • सहकारी बैंकों और पैक्स कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण संस्थान
  • सहकारी समितियों से संबंधित मामलों पर शीर्ष सहकारी ऋण संस्थानों और राज्य सरकारों और भारत सरकार के साथ समन्वय
  • सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को और राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और राज्य भूमि विकास बैंकों (एसएलडीबी) के सीईओ की आवधिक बैठकें आयोजित करना
  • सहकारी बैंक कामकों के प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता योजना (सॉफ्टकोब) के तहत सहकारी बैंकों के प्रशिक्षण संस्थानों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना
  • सीसीबी/एसटीसीबी में पैक्स विकास प्रकोष्ठों के गठन और अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने सहित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पैक्स का विकास।
  • बर्ड, लखनऊ में स्थापित सहकारी समितियों में व्यावसायिक उत्कृष्टता केंद्र (सी-पीईसी) को सहायता प्रदान करना

ख. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विकास

  • अर्धवार्षिक आधार पर आरआरबी के प्रदर्शन की समीक्षा करें
  • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण और बाजार से पूंजी जुटाने से संबंधित मामलों से निपटना
  • आरआरबी अधिनियम के संशोधन से संबंधित मामलों पर सरकार को मार्गदर्शन प्रदान करना
  • भर्ती से संबंधित मामलों पर सरकार का मार्गदर्शन करना
  • नियुक्ति और पदोन्नति नियमों (एपीपीआर) और सेवा विनियमों में संशोधन से संबंधित मुद्दों से निपटना।
(ii) इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य कर्तव्यों और शक्तियों का प्रयोग नाबार्ड स्टाफ नियम, 1982 के अनुसार किया जाता है। निधियों से संबंधित वित्तीय स्वीकृतियां सहकारी विकास निधि (सीडीएफ) के अंतर्गत शक्तियों के प्रत्यायोजन के अंतर्गत मानदंडों और अनुदेशों पर आधारित होती हैं।

आईडीडी - सहकारिता- सीडीएफ

सीडीएफ के तहत संवर्धनात्मक / विकासात्मक अनुदान सहायता - शक्तियों का प्रत्यायोजन।

Amount Committee
सॉफ्टकोब सहित सहकारी विकास निधि (सीडीएफ) ₹ 50 लाख से ऊपर
>₹ 25 लाख से ₹ 50 लाख
₹ 25 लाख तक
₹ 15 लाख तक
CHSC
DHSC
HOCLSC
ROCHSC
ऋण सहकारी समितियों (सीसीएस) को अनुदान सहायता
सॉफ्टवेयर & डेटा रिपॉजिटरी ₹ 50 करोड़ से ऊपर
> ₹ 25 करोड़ से ₹ 50 करोड़ तक
₹ 25 करोड़ तक
CHSC
DHSC
HOCLSC
प्रशासनिक व्यय Above ₹ 1 Cr
> ₹ 75 Lakh to ₹ 1 Cr
Upto ₹ 75 Lakh
Upto ₹ 50 Lakh
CHSC
DHSC
HOCLSC
ROCHSC
Training expenses ₹ 5 करोड़ से ऊपर
> ₹ 1 करोड़ से ₹ 5 करोड़
₹ 1 करोड़ तक
₹ 50 लाख तक
CHSC
DHSC
HOCLSC
ROCHSCs
सीएचएससी- अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली मंजूरी समिति
डीएचएससी-डीएमडी ने मंजूरी समिति
एचओसीएलएससी-एचओ सीजीएम स्तर की मंजूरी समिति
आरओसीएचएससी-आरओ सीजीएम स्तर की मंजूरी समिति
(iii) पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनलों सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। विभाग के पास कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियां हैं जैसे अधिकारी (ग्रेड ए से एफ) और अन्य सहायक कर्मचारी। विभाग में अपनाई जाने वाली निर्णय लेने की प्रक्रिया समय-समय पर मान्य कार्यक्रमों/स्कीमों के संबंधित दिशा-निर्देशों/अनुदेशों में दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार होती है। विभिन्न पर्यवेक्षी स्तरों के बीच भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और विवेकाधीन शक्तियों का स्पष्ट सीमांकन है और तदनुसार जवाबदेही तय की जाती है।.
(iv) अपने कार्यों के निर्वहन के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानदंड कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड मौजूदा प्रचालनात्मक दिशा-निर्देशों, विस्तृत परिपत्रों और समय-समय पर जारी परिपत्रों में निर्धारित मानदंडों/पैरामीटरों पर आधारित होते हैं।
(v) नियम, विनियम, अनुदेश, मैनुअल और रिकॉर्ड, जो इसके द्वारा या इसके नियंत्रण में हैं या इसके कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किए जाते हैं। परिपत्रों, उपलब्ध दिशा-निर्देशों की हार्ड/सॉफ्ट प्रतियां मामलों/प्रस्तावों के निपटान के लिए कर्मचारियों द्वारा एक्सेस की जाती हैं। इसके अलावा, अधिकारियों को नाबार्ड (कर्मचारी) नियम, 1982 और कार्यों के निर्वहन के लिए संबंधित नियमों द्वारा शासित किया जाता है।
(vi) दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण जो उसके पास है या उसके नियंत्रण में है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/एसएलडीबी की समीक्षा बैठकों की कार्यसूची नोट्स, उपस्थिति, कार्यवृत्त और कार्यवाहियां। उपर्युक्त में से प्रत्येक पर दस्तावेज विभाग के नियंत्रण में रखे जाते हैं। नीति/अनुदेश/परिपत्र अलग से रखे जाते हैं।
(vii) किसी भी व्यवस्था का विवरण जो अपनी नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद है। लागू नहीं है.
viii) बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का एक विवरण जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल हैं, जो इसके हिस्से के रूप में या इसकी सलाह के उद्देश्य से गठित किए गए हैं, और क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं, या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ हैं। लागू नहीं
(ix) इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की एक निर्देशिका यहाँ क्लिक करें
(x) इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें इसके विनियमों में प्रदान की गई मुआवजे की प्रणाली भी शामिल है। यहाँ क्लिक करें
(xi) इसकी प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, सभी योजनाओं के विवरण, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण पर रिपोर्ट को दर्शाता है।

1. सीडीएफ के तहत वार्षिक बजट अनुमान एचओ द्वारा प्रस्तावों की मंजूरी और संवितरण जारी करने में पिछले प्रदर्शन, आरओ द्वारा इंगित आवश्यकताओं के साथ-साथ प्रत्येक आरओ के आकार और क्षमता को ध्यान में रखते हुए आवंटित किए जाते हैं।

2. आवंटित बजट के सापेक्ष किए गए व्यय की प्रतिवर्ष समीक्षा की जाती है।

(xii) राजसहायता कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका, जिसमें आबंटित राशि और लाभाथयों का ब्यौरा शामिल है। आईडीडी द्वारा कोई सब्सिडी कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया गया।
(xiii) संगठन द्वारा दी गई रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण लागू नहीं है.
(xiv) इसके पास उपलब्ध या उसके पास मौजूद जानकारी के संबंध में विवरण, इलेक्ट्रॉनिक रूप में घटाया जाता है लागू नहीं है.
(xv) सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें पुस्तकालय या वाचनालय के काम के घंटे शामिल हैं, यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए रखा जाता है।

लिंक पर नाबार्ड के आरटीआई होमपेज को देखें:

(xvi) पीआईओ के नाम और पदनाम और अन्य विवरण लिंक पर उपलब्ध है: यहाँ क्लिक करें
(xvii) ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है और उसके बाद हर साल इन प्रकाशनों को अपडेट किया जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/सहकारी समितियों और महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के आंकड़ों के संबंध में सूचना वेबसाइट पर अद्यतन की जा रही है।

सूचना का अधिकार