सूचना का अधिकार

रणनीतिक आयोजना और उत्पाद नवोन्मेष विभाग

सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (ख) के अंतर्गत प्रकाशित किए जाने वाली आवश्यक जानकारी.

क्रम सं. विवरण सूचना
(i) इसके संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण

रणनीतिक आयोजना और उत्पाद नवोन्मेष

विभाग (एसपीपीआईडी)

नाबार्ड, प्रधान कार्यालय, मुंबई

टेलीफोन:022-68120024

ई-मेल :sppid@nabard.org

विभाग के दो वर्टिकल हैं: नामतः रणनीतिक आयोजना और उत्पाद नवोन्मेष. वर्टिकलों को निम्नलिखित कार्य सौंपा गया है:

  • बैंक के मौजूदा उत्पादों में वृद्धिशील नवोन्मेष लाना
  • बदलते वित्तीय क्षेत्र परिदृश्य, ग्राहकों की आवश्यकताओं और उभरते ग्रामीण परिदृश्य के अनुरूप नाबार्ड के अधिदेश के अनुसार अभिनव उत्पादों को लांच करना।
  • बैंक के लिए लघु/मध्यम/दीर्घकालीन योजनाएँ तैयार करना

इसके अलावा, ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं में नाबार्ड के डिजीटल और तकनीकी सहयोग से संबंधित कार्यों को देखने के लिए एक सेल बनाया गया है।

(ii) अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य नाबार्ड की स्टाफ नियमावली, 1982 और
नाबार्ड व्यय नियमावली, 201 के अनुसार
(iii) निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई गई पद्धति, पर्यवेक्षण के चैनल और उत्तरदायित्व सहित विभाग के कार्यों को करने के लिए समूह दृष्टिकोण के साथ पदानुक्रम आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया अपनाई जाती है.
(iv) विभाग के कार्यों को करने के लिए निर्धारित मानदंड कर्तव्यों के निर्वहन के लिए मानदंड मौजूदा नीति दिशानिर्देशों, परिपत्रों, मैनुअल आदि से निर्धारित किए जाते हैं.
(v) इसके द्वारा या इसके नियंत्रणाधीन लोगों या इसके कार्य करने के लिए इसके कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल और अभिलेख विभाग अनुसरण करता है-
  • बैंक द्वारा जारी आंतरिक परिपत्रों/दिशानिर्देशों का प्रावधान
  • भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक आदि द्वारा जारी नाबार्ड अधिनियम 1981, विनियामक दिशानिर्देशों का प्रावधान
  • कोई अन्य नियम/दिशानिर्देश जो लागू हो.
(vi) विभाग अथवा उसके नियंत्रणाधीन रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण. विशिष्ट मामलों से संबन्धित दस्तावेज़ विभाग द्वारा रखे जाते है.
(vii) किसी भी व्यवस्था का विवरण जो नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता द्वारा प्रतिनिधित्व या परामर्श की व्यवस्था संबंधी विवरण कारपोरेट कार्यालय दिशानिर्देशों के आधार पर तैयार की गई नीति/ भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधियों वाले निदेशक मण्डल के अनुमोदन के अधीन
(viii) इसके भाग के रूप में या इसके परामर्श के उद्देश्य के लिए गठित ऐसे बोर्डों, परिषदों और समितियों के विवरण. बोर्ड, परिषदों और समितियों के विवरण जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं और क्या उन बोर्ड, परिषदों तथा समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं या इन बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए उपलब्ध है. नवप्रवर्तन समिति (कर्मचारीओं से सुझावो की समीक्षा, अनुशंषा और स्वीकार करने के लिए)
(ix) अधिकारियों और कर्मचारियो के लिए निर्देशिका इनके अधिकारियों और कर्मचारियों के निर्देशिका पर उपलब्ध है.Directory of its Officers and Employees
(x) प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें इसके विनियमों में प्रदान की गई मुआवजे की प्रणाली शामिल है मुआवजे की प्रणाली सहित इसके अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक विनियमों के अनुसार प्रदान किया जाएगा
(xi) सभी योजनाओं के विवरण, प्रस्तावित व्यय और संवितरित ऋण की रिपोर्ट निर्दिष्ट करते हुए प्रत्येक एजेंसी को आबंटित बजट विभाग ने अब तक कोई ऋण/अनुदान स्वीकृत/वितरित नहीं किया है.
(xii) सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका, जिसमें आबंटित की गई राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण शामिल है. लागू नहीं
(xiii) संगठन द्वारा दी गई रियायतों, परमिट और प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण लागू नहीं
(xiv) विभाग के पास उपलब्ध जानकारी अथवा विभाग द्वारा रखी जा रही जानकारी के संबंध में विवरण जो डिजिटल रूप में रखी गई है. लागू नहीं
(xv) पुस्तकालय या वाचनालय के कार्य करने का समय /घंटे और जानकारी प्राप्त करने के लिए आने वाले नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, यदि जनता के उपयोग के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है. जानकारी पब्लिक डोमेन www.nabard.org पर उपलब्ध है
(xvi) जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण. पर उपलब्ध है.
(xvii) इस प्रकार की अन्य जानकारी जो प्रदान की जाती है और उसके बाद हर वर्ष इन्हें अपडेट कर प्रकाशित किया जाता है. लागू नहीं

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