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आरक्षण रोस्टर

भारत सरकार के दिनांक 17 दिसंबर 1997 के निर्देशानुसार, पोस्ट आधारित आरक्षण रोस्टर तैयार किए जाते हैं। भारत सरकार के ब्रोशर के अध्याय 5 के बिंदु 5.3 में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुसार अनुसूचित जाति (एससी) / अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण रोस्टर तैयार किए जाते हैं।
 
रोस्टरों को एससी / एसटी के मुख्य संपर्क अधिकारी और ओबीसी के मुख्य संपर्क अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाता है और रोस्टर निरीक्षण के लिए बुलाए जाने पर, भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग के मुख्य संपर्क अधिकारी के समक्ष रखा जाता है।
 

नाबार्ड प्रधान कार्यालय