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स्थलेतर (ऑफसाइट) अनुप्रवर्तन प्रणाली (ओ एस एस) – “ओएसआर – सीआरएआर पर विवरण” विवरणी को प्रस्तुत करने की तिथियों में संशोधन

सं.सं.राबैं.पुनर्वित्त/1505/एलटी नीति-176/ 2022-23
परिपत्र सं.234/ पुनर्वित्त-80/ 2022

दिनांक: 01 नवंबर 2022

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ सभी राज्य सहकारी बैंक

महोदया/ महोदय,

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ( डीएवाई – एनआरएलएम) - योजनाबद्ध ऋण वितरण के लिए पुनर्वित्त नीति 2022 -23

कृपया 18 फरवरी 2022 का हमारा परिपत्र संख्या 1454/ एलटी नीति-176/2021-22 देखें जिसके माध्यम से डीएवाई – एनआरएलएम के अंतर्गत वर्ष 2021-2022 के लिए निवेश ऋण पर पुनर्वित्त की नीति संप्रेषित की गई थी. अब यह निर्णय लिया गया है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित एनआरएलएम योजना के अंतर्गत नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं राज्य सहकारी बैंकों द्वारा सभी महिला स्वयं सहायता समूहों को दिए गए ऋणों के समक्ष रियायती दर पर निम्नानुसार पुनर्वित उपलब्ध कराएगा (संदर्भ सं. नाबार्ड, एमसीआईडी, प्रका परिपत्र संख्या 94/ एमसीआईडी-02/2022 दिनांक 26 अगस्त 2022):

क्रम सं. पुनर्वित्त के नियम और शर्तें क्षेत्र पुनर्वित्त की दर
1 i. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ राज्य सहकारी बैंक सभी महिला स्वयं सहायता समूहों को रू.3.00 लाख प्रति स्वयं सहायता समूह तक के ऋण 7.00% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर उपलब्ध कराएंगे. सभी क्षेत्र, सिर्फ पूर्वोत्तर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पुदुचेरी, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप) और हिमालयी राज्यों (उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश) को छोड़कर. 4%
2 ii. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राज्य सहकारी बैंक सभी महिला स्वयं सहायता समूहों को 3 लाख से अधिक और 5 लाख रुपये तक के ऋण अपने 1 वर्ष-एमसीएलआर या ऋण वितरण की किसी अन्य बेंचमार्क दर या 10% प्रतिवर्ष, इनमें से जो भी कम हो, की ब्याज दर से वितरित करेंगे. पूर्वोत्तर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश (जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पुदुचेरी, दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप) तथा हिमालयी राज्यों (उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश) 3%

2. पात्रता मानदण्ड, पुनर्वित्त की सीमा, स्वचालित पुनर्वित्त सुविधा के साथ-साथ दिनांक 19 अप्रैल 2022 के हमारे उपर्युक्त नीति परिपत्र के माध्यम से सूचित अन्य नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित हैं.

3. पुनर्वित्त और उस पर ब्याज की चुकौती मंजूरी पत्र में इंगित चुकौती अनुसूची के अनुसार की जाए. मूलधन और/अथवा ब्याज की चुकौती में चूक की स्थिति में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ राज्य सहकारी बैंक चूक की राशि पर चूक की अवधि के लिए नाबार्ड को 10.25% प्रतिवर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे.

4. इस योजना के अंतर्गत आहरण के लिए आवेदन का प्रारूप संलग्न है. आहरण आवेदन हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करें.

5. इस योजना के अंतर्गत ब्याज सहायता के दावे तिमाही आधार पर वर्तमान अनुदेशों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें.

6. कृपया ध्यान दें कि इस योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों को दिए गए ऋणों के समक्ष बैंकों को जारी किए गए सहायता-प्राप्त पुनर्वित्त, भारत सरकार की डीएवाई-एनआरएलएम योजना के अंतर्गत ब्याज सहायता के लिए पात्र नहीं हैं.

भवदीय

(विवेक कृष्ण सिन्हा)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्न: यथोक्त

एआरएफ़-प्रारूप Iए

एनआरएलएम ब्याज़ सहायता योजना के अंतर्गत पुनर्वित्त को मंजूर और जारी करने हेतु आहरण का आवेदन

मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक/प्रभारी अधिकारी/
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक,
क्षेत्रीय कार्यालय, _________________

प्रिय महोदय,

एनआरएलएम ब्याज़ सहायता – महिला स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋणों के समक्ष पुनर्वित्त को मंजूर और जारी करने हेतु आवेदन

हम सूचित करते हैं कि हमने जून/सितंबर/दिसंबर/मार्च* ______ (वर्ष) को समाप्त तिमाही के दौरान स्वयं सहायता समूहों को आगे उधार देने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों/ गैर सरकारी संस्थाओं को कुल `...................... (रुपए ..........................................................................................मात्र) का ऋण मंजूर और संवितरित किया है जिसका विवरण संलग्न है. हम आपसे इसके समक्ष `...................... (रुपए ................................................................ मात्र) के पुनर्वित्त को मंजूर और जारी करने का अनुरोध करते हैं.

2. हम प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त पुनर्वित्त का दावा उस राशि के लिए किया जा रहा है जो महिला स्वयं सहायता समूहों को ₹3.00 लाख तक के ऋणों को 7% ब्याज दर प्रतिवर्ष/ 3 लाख से अधिक और 5 लाख रुपये तक के ऋणों को अपने 1 के वर्ष-एमसीएलआर या ऋण वितरण की किसी अन्य बेंचमार्क दर या 10% प्रतिवर्ष, इनमें से जो भी कम हो, की ब्याज दर पर प्रदान की गई.

3. हम आधार स्तर पर वित्तपोषण के लिए नाबार्ड और समय-समय पर निर्धारित पुनर्वित्त के सभी नियमों एवं शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं.

4. हमारे द्वारा उधारकर्ता स्तर पर निर्धारित की गई चुकौती अवधि के बावजूद, हम पुनर्वित्त को _____ अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाने के लिए सहमत हैं.

5. हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि उधारकर्ताओं को किया गया भुगतान इलेक्ट्रोनिक रूप से किया जाता है, सिवाय उन चेकों के, जिनके अदाकर्ता बैंक ईएफ़टी/आरटीजीएस मोड में नहीं हैं.

6. आपसे अनुरोध हैं कि पुनर्वित्त ________ की __________ शाखा में हमारे खाता क्रमांक ____________ आईएफ़एससी कोड संख्या _________________________ एमआईसीआर कोड संख्या ______________ के माध्यम से जारी किया जाए.

7. ऊपर दिए गए खाते में जमा संबंधी किसी भी गलती के मामले में, हम उसके लिए जिम्मेदार होंगे.

8. हम मांग के अनुसार नाबार्ड के खाते में इलेक्ट्रोनिक मोड के माध्यम से चुकौती करने का वचन देते हैं.

9. हम जानते हैं कि इस योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों को दिए गए ऋणों के समक्ष आहरित सब्सिडाइज पुनर्वित्त, भारत सरकार की डीएवाई-एनआरएलएम योजना के अंतर्गत ब्याज सहायता के लिए पात्र नहीं हैं.

भवदीय

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

संलग्नक :

* जो लागू न हो, उसे काट दें

चुकौती अनुसूची

(राशि रुपए में)

उधारकर्ता से बैंक को
(के दौरान प्राप्य चुकौती)
बैंक से नाबार्ड को
(को देय चुकौती)
तिथि राशि तिथि राशि
01 जुलाई ........ से 31 दिसंबर ........ तक - 31 जनवरी ........... -
01 जनवरी ........ से 30 जून ……….. तक - 31 जुलाई ............ -