संदर्भ सं.राबैंप्रका/पुवि-जीएसएस/ 2529 /एसीएबीसी-4/2022-23
दिनांक: 28 मार्च 2023
परिपत्र संख्या : 59 / डोर-9 / 2023
अध्यक्ष / मुख्य कार्य पालक अधिकारी / प्रबंध निदेशक
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
राज्य सहकारी बैंक / राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक
नाबार्ड से पुनर्वित्त के लिए पात्र अन्य संस्थाएं
महोदया / प्रिय महोदय,
एसीएबीसी योजना के अंतर्गत समूह परियोजनाओं के संबंध में स्पष्टीकरण
कृपया विस्तार निदेशालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी 2023 के पत्र एफ संख्या.1(15) /2018-ईएम (पीटी.1) का संदर्भ ग्रहण करें (प्रति संलग्न)।
2. हम सूचित करते हैं कि विस्तार निदेशालय, भारत सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि अलग- अलग वर्गों के समूह परियोजना (ज्वाइंट वेंचर) में सब्सिडी का निर्धारण लाभार्थी के व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
3. कृपया अपने नियंत्रक कार्यालयों/ ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (राज्य सहकारी बैंकों हेतु) और शाखाओं को तदनुसार सूचित करें।
भवदीय
(विवेक के सिन्हा)
मुख्य महाप्रबंधक
संलग्न : यथोपरि