सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को संसद द्वारा पारित किया गया और 15 जून 2005 को उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली. इस अधिनियम का लक्ष्य नागरिकों के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में स्थित सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए एक व्यावहारिक व्यवस्था का निर्माण करने, केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोगों का गठन करने और उनसे संबंधित एवं प्रासंगिक अन्य विषयों के लिए प्रावधान करना है ताकि प्रत्येक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा दिया जा सके.

यह अधिनियम पूरे देश पर लागू है. सम्पूर्ण अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से प्रवृत्त हुआ. उक्त अधिनियम के उपबंध के अनुसार एक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में नाबार्ड के लिए जनता के सदस्यों को सूचना उपलब्ध कराना और अधिनियम की धारा 4(1)(बी) के तहत अपेक्षित कुछ निश्चित डाटा को प्रकाशित करना बाध्यकारी दायित्व हैं. इसके अलावा, धारा 5 (1) के अंतर्गत नाबार्ड के लिए यह आवश्यक है कि वह सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए अपने सभी कार्यालयों में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी पदनामित करे.

पारदर्शिता अधिकारी:

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(8)(ए) के अंतर्गत केन्द्रीय सूचना आयोग में निहित शक्तियों के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों को जारी किए गए 15 नवंबर 2010 के उसके निर्देश के अनुसरण में अनुपालन अधिकारी से संबंधित विवरण निम्नानुसार हैं:

श्रीमती एल लीवांग, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, प्रधान कार्यालय, ‘डी’ विंग, चौथा माला, प्लॉट सी-24, ‘जी’ ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051.

टेली. 022-26539272 ई-मेल: mcid@nabard.org

अपनी निर्णयन प्रक्रिया में अधिकाधिक पारदर्शिता लाने के अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड एक सक्रिय वेबसाइट (www.nabard.org) मेन्टेन करता है और अधिकाधिक सूचना को सार्वजनिक डोमेन में लाने को लेकर प्रतिबद्ध है.

आपके सुझाव

नाबार्ड जो सूचनाएँ जारी करता है, उनके अलावा भी आप हमें अपने सुझाव ई-मेल (secy.rti@nabard.org) से भेज सकते हैं. लेकिन यदि आपको तदर्थ आधार पर किसी विशिष्ट सूचना की आवश्यकता है, तो आप सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन कर सकते है. यहाँ इस बात पर बल देना आवश्यक है कि यह व्यवस्था केवल सूचना माँगने के लिए है, शिकायत करने के लिए नहीं. नाबार्ड में शिकायतों के निवारण के लिए अलग तंत्र है.

नाबार्ड से सूचना माँगना

केवल नाबार्ड के प्रधान कार्यालय से संबंधित सूचनाएँ

नाबार्ड ने श्री वेंकटरामन राजारामन, उप महाप्रबंधक, प्रधान कार्यालय, नाबार्ड (टेली.022 2653 9127) को केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित किया है. उनकी अनुपस्थिति में सुश्री साधना वेंकटेश, उप महाप्रबंधक, प्रधान कार्यालय, नाबार्ड (टेली.022-26539839) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी होंगे. उक्त अधिकारियों के पते निम्नानुसार हैं:

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
प्लॉट नं. सी-24, ‘जी’ ब्लॉक
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व)
मुंबई 400 051.

निम्नलिखित से संबंधित समस्त सूचनाओं के लिए:

(अ) विभिन्न राज्य

(आ) राज्यों में कार्यरत बैंक

(इ) राज्य में नाबार्ड के परिचालन

(ई) राज्यों में स्थित नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों के बारे में

(ई) राज्यों में स्थित नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों के बारे में

सीपीआईओ के नाम, पते और संपर्क विवरण के किए यहाँ क्लिक करें.

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