सूचना का अधिकार

कारपोरेट आयोजना विभाग

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (ख) के अंतर्गत प्रकाशन के लिए अपेक्षित सूचना

क्र.सं. विवरण सूचना
(i) विभाग के संगठन, कार्यों और कर्तव्यों के अलग-अलग विवरण कॉर्पोरेट आयोजना विभाग
नाबार्ड, प्रधान कार्यालय, मुंबई
टेली.:022-68120019
फैक्स:022-26530096
ई-मेल: cpd@nabard.org

कार्य और कर्त्तव्य:
  • ऋण आयोजना और अनुप्रवर्तन.
  • जिला विकास प्रबंधकों के कामकाज का समन्वय.
  • कृषि और कृषि-सम्बन्धी नीतियों के विषय में भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक आदि के लिए सन्दर्भ बिंदु.
  • व्यवसाय बजट तैयार करना और नीतिगत पहलें.
  • बाह्य विकास एजेंसियों के साथ समन्वय.
  • संसदीय प्रश्नों के उत्तर, संसदीय समितियों के दौरों का समन्वय, शिकायतों और अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों से प्राप्त सन्दर्भों पर कार्य.
  • कृषि ऋण सम्बन्धी डाटा के रिपोज़िटरी (कोष) और
  • भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में भारत सरकार और नाबार्ड के बीच संवाद के संपर्क बिंदु के रूप में कार्य.
(ii) विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकार और कर्त्तव्य नाबार्ड स्टाफ नियमावली और नाबार्ड व्यय नियमावली के अनुसार जिनके लिंक नीचे दिए गए हैं:
(iii) विभाग में विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं विभाग के कार्यों के निष्पादन के लिए सामूहिक पद्धति के साथ पदानुक्रम आधारित विनिश्चय प्रक्रिया अपनाई जाती है.
(iv) अपने कार्यों के निर्वहन के लिए विभाग द्वारा स्थापित मानदंड विद्यमान नीतिगत दिशानिर्देशों, परिपत्रों, मैनुअलों आदि के माध्यम से कर्तव्यों के निर्वहन के मानदंड निर्धारित किए गए हैं.
(v) विभाग द्वारा या विभाग के नियंत्रणाधीन विभाग के कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख
(vi) विभाग द्वारा या विभाग के नियंत्रणाधीन धारित दस्तावेजों के प्रवर्गों का विवरण विभाग में प्रकरण-विशिष्ट दस्तावेज रखे जाते हैं.
(vii) ऐसी व्यवस्थाओं के अलग-अलग विवरण जो विभाग की नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संदर्भ में जनता के सदस्यों से परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं. नीति निर्माण कॉर्पोरेट कार्यालय दिशानिर्देशों के अनुरूप/ निदेशक बोर्ड, जिसमें भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि भी हैं, के अनुमोदन के अधीन
(viii) ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों या अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका विभाग के भागरूप में या इस विषय में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है, और इस विषय में, कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों या अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी, विवरण लागू नहीं
(ix) विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका उपलब्ध : अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका
(x) विभाग के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में यथा-उपबंधित हो. उपलब्ध : मासिक पारिश्रमिक
(xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों के अलग-अलग विवरण उपदर्शित करते हुए विभाग के प्रत्येक अभिकरण (एजेंसी) को आबंटित बजट लागू नहीं
(xii) सहायिकी (सब्सिडी) कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं. लागू नहीं
(xiii) विभाग द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों (परमिटों) या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के अलग-अलग विवरण लागू नहीं
(xiv) किसी इलेक्ट्रोनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो विभाग को उपलब्ध या विभाग द्वारा धारित हों. लागू नहीं
(xv) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं के अलग-अलग विवरण जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के कार्य समय, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो. सूचना सार्वजनिक डोमेन www.nabard.org पर उपलब्ध है.
नाबार्ड का पुस्तकालय/ वाचन कक्ष सार्वजनिक उपयोग के लिए नहीं है.
(xvi) लोक (जन) सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य अलग-अलग विवरण नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध यहाँ क्लिक करें
(xvii) ऐसी अन्य विहित सूचना (प्रत्येक वर्ष इन सूचनाओं को अद्यतन किया जाए.) लागू नहीं

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