सूचना का अधिकार

वित्तीय समावेशन और बैंकिंग प्रौद्योगिकी विभाग

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (ख) के अंतर्गत प्रकाशन के लिए अपेक्षित सूचना

क्र.सं. विवरण सूचना
(i) विभाग के संगठन, कृत्यों और कर्तव्यों के अलग-अलग विवरण वित्तीय समावेशन और बैंकिंग प्रौद्योगिकी विभाग
नाबार्ड, प्रधान कार्यालय, मुंबई
मुंबई 400 051
कृत्य:
  • (क) सामान्य तौर पर वित्तीय समावेशन समिति की रिपोर्ट द्वारा अनुशंसित संरचना के अनुसार और खास तौर पर वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) के परिचालन के माध्यम से वित्तीय सेवाओं से वंचित आबादी को वित्तीय समावेशन के दायरे में लाने के कार्य को आगे बढ़ाना. यह कार्यान्वयन एफआईएफ के लिए गठित सलाहकार बोर्ड के मार्गदर्शन में किया जाता है.
  • (ख) सहभागी राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) प्लेटफॉर्म पर लाने और रुपे किसान कार्ड पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए पोस्ट-सीबीएस प्रौद्योगिकी को अपनाने की प्रक्रिया में सहयोग देना.
(ii) विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्त्तव्य
  • कर्तव्यों और शक्तियों का निष्पादन नाबार्ड स्टाफ नियमावली, 1982 के अनुसार; निधियों से सम्बंधित वित्तीय मंजूरियाँ वित्तीय समावेशन निधि के अंतर्गत किए गए “शक्तियों के प्रत्यायोजन” में निहित मानकों और अनुदेशों के आधार पर; और प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत मंजूरियाँ नाबार्ड व्यय नियमावली 2019 में निर्धारित अनुदेशों के अनुसार.
(iii) विभाग में विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं. विभाग में विभिन्न संवर्गों के स्टाफ कार्यरत हैं, जैसे अधिकारी (ग्रेड ए से एफ) और अन्य सहायक स्टाफ. विभाग में अपनाई जाने वाली निर्णयन प्रक्रिया समय-समय पर वैध कार्यक्रमों/ योजनाओं से संबंधित दिशानिर्देशों/ अनुदेशों में निर्दिष्ट कार्यविधियों के अनुसार होती है. विभिन्न पर्यवेक्षकीय स्तरों पर भूमिकाएँ, दायित्व और विवेकाधीन शक्तियाँ स्पष्ट रूप से विभाजित हैं और तदनुसार उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है.
(iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए विभाग द्वारा स्थापित मानदंड विद्यमान परिचालनात्मक दिशानिर्देशों, विस्तृत परिपत्रों के माध्यम से कर्तव्यों के निर्वहन के मूल मानदंड निर्धारित किए गए हैं और ये मानदंड समय-समय पर जारी परिपत्रों पर आधारित होते हैं.
(v) विभाग द्वारा या विभाग के नियंत्रणाधीन धारित या विभाग के कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख प्रकरणों/ प्रस्तावों के निपटान के लिए स्टाफ परिपत्रों/ दिशानिर्देशों की हार्ड/ सॉफ्ट प्रतियों को संदर्भित करते हैं. इसके आलावा, अधिकारी अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए नाबार्ड (स्टाफ) नियमावली, 1982 से संचालित होते हैं.
(vi) विभाग द्वारा या विभाग के नियंत्रणाधीन धारित दस्तावेजों के प्रवर्गों का विवरण सलाहकार बोर्ड की बैठकों के कार्यसूची नोट, उनमें उपस्थिति, उनके कार्यवृत्त व कार्यवाही तथा बैंकों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ हुए करार. विभाग द्वारा प्रोसेस किए गए प्रत्येक प्रकरण से सम्बंधित दस्तावेज प्रयोजन-वार और संस्था-वार श्रेणीबद्ध करके विभाग के नियंत्रण में रखे जाते हैं.
(vii) ऐसी व्यवस्थाओं के अलग-अलग विवरण जो विभाग की नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संदर्भ में जनता के सदस्यों से परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं.
  • नाबार्ड के सहयोग से चलाई जा रही सीबीएस परियोजना के सहभागी बैंक परामर्श प्रक्रिया का हिस्सा हैं क्योंकि वे परियोजना के वास्तविक स्वामी हैं.
  • एफआईएफ के सन्दर्भ में, समग्र नीति निर्माण और उसका कार्यान्वयन सलाहकार बोर्ड के मार्गदर्शन में किया जाता है. इस विषय में जनता के किसी सदस्य या हिताधिकारी के अभ्यावेदन को सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा जिसके पास ऐसे सभी मामलों में निर्णय लेने का प्राधिकार है.
  • इसके अतिरिक्त, भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक से उनके मार्गदर्शन के लिए संपर्क किया जाता है.
(viii) ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों या अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका विभाग के भागरूप में या इस विषय में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है, और इस विषय में, कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों या अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी, विवरण
  • भारत सरकार ने एफआईएफ के सलाहकार बोर्ड को पुनर्गठित किया है जिसमें भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसन्धान संस्थान, नास्कॉम, एक सरकारी क्षेत्र के बैंक और एक निजी क्षेत्र के बैंक के सदस्य हैं. नाबार्ड के अध्यक्ष सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष हैं और मुख्य महाप्रबंधक (वित्तीय समावेशन और बैंकिंग प्रौद्योगिकी विभाग) बोर्ड के सदस्य-सचिव हैं.
  • सभी नवोन्मेषी/ अ-साधारण प्रस्तावों को सलाहकार बोर्ड से अनुमोदित कराना होता है.
  • सलाहकार बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त और कार्रवाई बिंदु बोर्ड के सदस्यों के बीच परिचालित किए जाते हैं और ये गोपनीय प्रकृति के होते हैं.
  • सभी चालू केसीसी खातों के लिए रुपे किसान कार्ड जारी करने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रयासों को बल देने के लिए एक संचालन समिति गठित की गई है जिसमें नाबार्ड, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रमुख प्रायोजक बैंकों के वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं. बैठकों के कार्यवृत्त और कार्रवाई बिंदु सदस्यों और हितधारकों के बीच परिचालित किए जाते हैं.
(ix) विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका
(x) विभाग के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में यथा-उपबंधित हो. यहाँ क्लिक करें
(xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों के अलग-अलग विवरण उपदर्शित करते हुए विभाग के प्रत्येक अभिकरण (एजेंसी) को आबंटित बजट 1. एफआईएफ के अंतर्गत प्रस्तावों की मंजूरी और संवितरण के निर्गम में विगत कार्यनिष्पादन, क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा निर्दिष्ट आवश्यकता और प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के आकार और उसकी संभाव्यता पर विचार करते हुए प्रधान कार्यालय द्वारा वार्षिक अनुमानित बजट का आबंटन किया जाता है.
2. सीबीएस प्रक्रिया के लिए नाबार्ड द्वारा कोई आतंरिक बजट आबंटित नहीं किया जाता. यह परियोजना बैंकों द्वारा उनके अपने आतंरिक बजट से कार्यान्वित की जा रही है.
(xii) सहायिकी (सब्सिडी) कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं. लागू नहीं (विभाग द्वारा कोई सब्सिडी जारी नहीं की जाती.)
(xiii) विभाग द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों (परमिटों) या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के अलग-अलग विवरण यूआरएल पर यथा-उपलब्ध: यहाँ क्लिक करें
(xiv) किसी इलेक्ट्रोनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो विभाग को उपलब्ध या विभाग द्वारा धारित हों. 1) बैंकों के साथ सम्पूर्ण संवाद इलेक्ट्रोनिक रूप में किया जाता है और उसे विभाग में रखा जाता है.
2) निधियों की मंजूरी और संवितरण से सम्बंधित समस्त सूचना सॉफ्ट फॉर्म में उपलब्ध और धारित है.
(xv) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं के अलग-अलग विवरण जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं. निम्नलिखित यूआरएल पर नाबार्ड के आरटीआई होमपेज़ को संदर्भित करें यहाँ क्लिक करें .
(xvi) लोक (जन) सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य अलग-अलग विवरण यूआरएल पर उपलब्ध
यहाँ क्लिक करें
(xvii) ऐसी अन्य विहित सूचना (प्रत्येक वर्ष इन सूचनाओं को अद्यतन किया जाए.) रुपे किसान कार्ड का डाटा (संख्या, जारी करने वाला बैंक आदि) वेबसाइट पर अद्यतन किया जाता है.

सूचना का अधिकार