सूचना का अधिकार

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (ख) के अंतर्गत प्रकाशन के लिए अपेक्षित सूचना

क्र.सं. विवरण सूचना
(i) विभाग के संगठन, कृत्यों और कर्तव्यों के अलग-अलग विवरण सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
नाबार्ड, प्रधान कार्यालय, मुंबई
मुंबई 400 051
कृत्य:
(ii) विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्त्तव्य कृत्य और कर्त्तव्य
  • (i) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नीति तैयार करना
  • (ii) आईटी रणनीति, बैंक के लिए समन्वित आईटी समाधान.
  • (iii) बैंक के लिए नेटवर्क की संरचना और सहयोग
  • (iv) आतंरिक और बाह्य ग्राहकों के लिए बाह्य सॉफ्टवेयर विकास एजेंसियों के माध्यम से सॉफ्टवेयर का विकास
  • (v) आतंरिक उपयोग के लिए आतंरिक संसाधनों के माध्यम से छोटे मॉड्यूल वाले सॉफ्टवेयर का विकास
  • (vi) बैंक के आईटी सम्बन्धी मामलों में मार्गदर्शन और उनकी समीक्षा
  • नाबार्ड व्यय नियमावली 2019
  • सामान्य प्रशासन मैनुअल
  • आरटीआई अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत सूचना
(iii) विभाग में विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं. वित्तीय लेनदेन की स्थिति में, प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार अनुमोदन/ मंजूरी प्राप्त किया जाता है/ की जाती है. नीति या प्रथा को प्रभावित करने वाले निर्णय आम तौर पर पदानुक्रम के उच्चतम स्तर पर लिए जाते हैं. सभी निर्णयों की समीक्षा आतंरिक लेखापरीक्षक, भारत सरकार द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों और भारतीय रिज़र्व बैंक की निरीक्षण टीम द्वारा की जाती है.
(iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए विभाग द्वारा स्थापित मानदंड सभी कृत्य समय-समय पर निर्धारित नियमों और विनियमों की संरचना के भीतर निष्पादित किए जाते हैं. नाबार्ड अधिनियम के अनुसार मानदंडों का पालन किया जाता है.
(v) विभाग द्वारा या विभाग के नियंत्रणाधीन धारित या विभाग के कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख सभी कृत्य समय-समय पर निर्धारित नियमों और विनियमों की संरचना के भीतर निष्पादित किए जाते हैं. नाबार्ड अधिनियम के अनुसार मानदंडों का पालन किया जाता है.
(vi) विभाग द्वारा या विभाग के नियंत्रणाधीन धारित दस्तावेजों के प्रवर्गों का विवरण सॉफ्टवेयर लाइसेंस करार के दस्तावेज, प्रणाली के डिजाइन के दस्तावेज, संविदा के दस्तावेज.
(vii) ऐसी व्यवस्थाओं के अलग-अलग विवरण जो विभाग की नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संदर्भ में जनता के सदस्यों से परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं. शून्य
(viii) ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों या अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका विभाग के भागरूप में या इस विषय में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है, और इस विषय में, कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों या अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी, विवरण लागू नहीं
(ix) विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका
(x) विभाग के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में यथा-उपबंधित हो. यहाँ क्लिक करें
(xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों के अलग-अलग विवरण उपदर्शित करते हुए विभाग के प्रत्येक अभिकरण (एजेंसी) को आबंटित बजट लागू नहीं
(xii) सहायिकी (सब्सिडी) कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं. लागू नहीं
(xiii) विभाग द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों (परमिटों) या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के अलग-अलग विवरण लागू नहीं
(xiv) किसी इलेक्ट्रोनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो विभाग को उपलब्ध या विभाग द्वारा धारित हों. सार्वजनिक डोमेन में रखी गई अधिकांश सूचना नाबार्ड की वेबसाइट पर इलेक्ट्रोनिक रूप में उपलब्ध है. इनमें बैंक द्वारा जारी/ प्रकाशित अधिसूचनाएँ, प्रेस सूचनाएँ, प्रकाशन और रिपोर्टें शामिल हैं.
(xv) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं के अलग-अलग विवरण जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं. सम्प्रेषण की औपचारिक/ अनौपचारिक रीतियाँ.
(xvi) लोक (जन) सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य अलग-अलग विवरण यूआरएल पर उपलब्ध
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(xvii) ऐसी अन्य विहित सूचना (प्रत्येक वर्ष इन सूचनाओं को अद्यतन किया जाए.) शून्य

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