सूचना का अधिकार

सहायक संस्थाएं और कौशलपूर्ण निवेश विभाग

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (ख) के अंतर्गत प्रकाशन के लिए अपेक्षित सूचना

क्र.सं. विवरण सूचना
(i) विभाग से सम्बंधित ब्यौरे
सहायक संस्थाएँ और युक्तिक निवेश विभाग
दूसरी मंजिल, 'डी' विंग, सी -24
'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स
बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051
टेली: (91) 022-26539113
ई-मेल:dssi@nabard.org
कृत्य:
नाबार्ड के रणनीतिक हित वाली सहायक संस्थाओं, वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) और कंपनियों में निवेश.
(ii) विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्त्तव्य
1. कर्तव्यों और शक्तियों का निष्पादन नाबार्ड स्टाफ नियमावली, 1982 के अनुसार.
2. सहायक संस्थाओं, रणनीतिक निवेश और एआईएफ से सम्बंधित निवेश सम्बंधित नीतियों में निर्धारित मानदंडों के आधार पर किए जाते हैं.
3. प्रशासनिक व्ययों के अंतर्गत मंजूरियाँ नाबार्ड व्यय नियमावली, 2019 में निर्धारित अनुदेशों के अनुसार की जाती हैं.
4. वित्तीय लेनदेन के मामलों में अनुमोदन/ मंजूरी प्रत्यायोजित शक्तियों के आधार पर प्राप्त की जाती है.
5. नीतिगत और परिचालनात्मक पहलुओं से जुड़े निर्णय सामान्यतः पदानुक्रम के उच्चतम स्तर पर लिए जाते हैं.
(iii) विभाग में विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं.
मामले ग्रेड ए/ बी/ सी स्तर के अधिकारियों द्वारा आरंभ किए जाते हैं और उनके विश्लेषण/ जाँच/ पर्यवेक्षण का कार्य ग्रेड डी/ एफ के अधिकारियों द्वारा किया जाता है. प्रस्तावों पर जाँच समिति में विचार-विमर्श किया जाता है और तदनुसार अनुमोदन प्राधिकारी को अनुशंसा भेजी जाती है.
(iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए विभाग द्वारा स्थापित मानदंड
कर्तव्यों के निर्वहन के लिए विद्यमान नीतिगत दिशानिर्देशों, परिपत्रों, मैनुअलों आदि के माध्यम से मानदंड निर्धारित किए गए हैं.
(v) विभाग द्वारा या विभाग के नियंत्रणाधीन धारित या विभाग के कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख
वैकल्पिक निवेश निधियों में निवेश की नीति और रणनीतिक निवेश नीति.
(vi) विभाग द्वारा या विभाग के नियंत्रणाधीन धारित दस्तावेजों के प्रवर्गों का विवरण
सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरण और जिन कंपनियों तथा वैकल्पिक निवेश निधियों में निवेश किया गया है, उनकी वार्षिक रिपोर्टें.
(vii) ऐसी व्यवस्थाओं के अलग-अलग विवरण जो विभाग की नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संदर्भ में जनता के सदस्यों से परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं.
लागू नहीं
(viii) ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों या अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका विभाग के भागरूप में या इस विषय में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है, और इस विषय में, कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों या अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी, विवरण लागू नहीं
(ix) विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका
(x) विभाग के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में यथा-उपबंधित हो.
 
(xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों के अलग-अलग विवरण उपदर्शित करते हुए विभाग के प्रत्येक अभिकरण (एजेंसी) को आबंटित बजट लागू नहीं
(xii) सहायिकी (सब्सिडी) कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं. लागू नहीं
(xiii) विभाग द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों (परमिटों) या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के अलग-अलग विवरण लागू नहीं
(xiv) किसी इलेक्ट्रोनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो विभाग को उपलब्ध या विभाग द्वारा धारित हों. लागू नहीं
(xv) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं के अलग-अलग विवरण जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं. सार्वजानिक डोमेन में www.nabard.org पर उपलब्ध
(xvi) लोक (जन) सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य अलग-अलग विवरण यहाँ क्लिक करें
(xvii) ऐसी अन्य विहित सूचना (प्रत्येक वर्ष इन सूचनाओं को अद्यतन किया जाए.) लागू नहीं

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