(i)
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विभाग के संगठन, कृत्यों और कर्तव्यों का अलग-अलग विवरण
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नाबार्ड, प्रधान कार्यालय, मुंबई, टेली.:022-26530007 फैक्स:022-26530009 ई-मेल: fsdd@nabard.org
कृत्य और कर्तव्य – निम्नलिखित कार्यक्रमों/ योजनाओं तथा निधियों का कार्यान्वयन और
अनुप्रवर्तन:
- वाटरशेड विकास निधि के अंतर्गत वाटरशेड विकास कार्यक्रम
- खराब हो चुकी मृदा के पुनरुद्धार हेतु वाटरशेड विकास और केएफडब्ल्यू, जर्मनी से सहयोग-प्राप्त जलवायु
परिवर्तन अनुकूलन (केएफडब्ल्यू मृदा परियोजनाएँ) का समन्वय
- केएफडब्ल्यू, जर्मनी से सहयोग-प्राप्त आदिवासी विकास कार्यक्रम
- जनजातीय विकास निधि के अंतर्गत जनजातीय विकास कार्यक्रम
- किसान क्लब कार्यक्रम
- कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि (एफएसपीएफ)
- उत्पादक संगठन विकास निधि (पीओडीएफ)
- सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के अनुरूप नीति निर्माण
- ऋण, संवर्धनात्मक और विकासात्मक सहयोगों के माध्यम से उक्त नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त
परिचालनात्मक दिशानिर्देश तैयार करना
- केन्द्रीय और क्षेत्रीय तकनीकी सलाहकार समूहों (सी-टैग और आर-टैग) के माध्यम से कृषि और अनुषंगी
क्षेत्रों में आवश्यक तकनीकी सलाह/ नीति उपलब्ध कराना
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(ii)
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विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्त्तव्य
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(iii)
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विभाग में विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के
माध्यम सम्मिलित हैं.
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विभाग के कार्यों के निष्पादन के लिए सामूहिक/ समिति पद्धति के साथ पदानुक्रम आधारित विनिश्चय (निर्णय)
प्रक्रिया अपनाई जाती है.
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(iv)
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अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए विभाग द्वारा स्थापित मानदंड
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कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानक विद्यमान नीतिगत दिशानिर्देशों, परिपत्रों, मैनुअलों आदि पर आधारित
हैं.
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(v)
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विभाग द्वारा या विभाग के नियंत्रणाधीन धारित या विभाग के कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए
प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख
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(vi)
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विभाग द्वारा या विभाग के नियंत्रणाधीन धारित दस्तावेजों के प्रवर्गों का विवरण
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विभाग द्वारा प्रकरण-विशिष्ट दस्तावेज अपने नियंत्रण में धारित किए जाते हैं.
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(vii)
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ऐसी व्यवस्थाओं के अलग-अलग विवरण जो विभाग की नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संदर्भ में जनता के सदस्यों
से परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं.
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कॉर्पोरेट कार्यालय दिशानिर्देशों के अनुसार नीति निर्मित/ निदेशक मण्डल के अनुमोदन के अधीन जिसमें भारत सरकार/
भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि भी होते हैं.
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(viii)
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ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों या अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका विभाग के भागरूप में या
इस विषय में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है, और इस विषय में, कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों
या अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी, विवरण
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लागू नहीं
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(ix)
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विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका
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अधिकारियों और कर्मचारियों की
निर्देशिका |
(x)
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विभाग के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है
जो उसके विनियमों में यथा-उपबंधित हो.
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यहाँ क्लिक करें |
(xi)
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सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों के अलग-अलग विवरण उपदर्शित करते हुए विभाग के
प्रत्येक अभिकरण (एजेंसी) को आबंटित बजट
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विभिन्न गतिविधियों के लिए उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा वार्षिक बजट अनुमोदित किया जाता है.
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(xii)
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सहायिकी (सब्सिडी) कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे
सम्मिलित हैं.
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लागू नहीं
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(xiii)
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विभाग द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों (परमिटों) या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के अलग-अलग विवरण
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लागू नहीं
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(xiv)
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किसी इलेक्ट्रोनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो विभाग को उपलब्ध या विभाग द्वारा धारित हों.
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लागू नहीं
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(xv)
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सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं के अलग-अलग विवरण जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष
के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं.
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जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है: www.nabard.org
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(xvi)
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लोक (जन) सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य अलग-अलग विवरण
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(xvii)
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ऐसी अन्य विहित सूचना (प्रत्येक वर्ष इन सूचनाओं को अद्यतन किया जाए.)
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लागू नहीं
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