(i) |
संस्थागत कार्य और दायित्वों का विवरण
|
विधि विभाग
नाबार्ड, प्रधान कार्यालय, मुंबई – 400 051
दूरभाष : 022-26530065, फ़ैक्स:022-26530062
ई-मेल: law@nabard.org
कार्य और दायित्व:
विधि विभाग का प्रमुख कार्य नाबार्ड के क़ानूनी विषयों संबंधी और नाबार्ड के प्रबंधन और प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रशिक्षण संस्थाओं के क़ानूनी विषयों संबंधी कार्य की देख रेख करना तथा भारत सरकार, सहकारी ऋण संस्थाओं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहयोगी संस्थाओं को भी विधि विषयों पर संस्थानिक विधि सलाह (इन-हाउस लीगल अड्वाइस)देना है.
विधि विभाग मुख्यत: राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, भारतीय संविधान, प्रशासनिक कानून, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम और कृषि तथा ग्रामीण विकास संबंधी विषयों संबंधी विभिन्न केंद्रीय और राज्यों की क़ानूनी व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण प्रदान करता है.
साथ ही, विधान प्रारूपण अथवा वर्तमान विधान और नियम तथा विनियमनों आदि जैसे अधीनस्थ विधान में संशोधन के विधान प्रारूपण का दायित्व विधि विभाग को है. विधि विभाग के अधिकारियों को नाबार्ड के कार्य के संबंध में गठित विशेषज्ञ समितियों, कार्य दलों और कृषि संबंधी विधान, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आदि के बैंकिंग विधान के संबंध में केंद्र सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित समितियों में भी नामित किया जाता है.
विधि विभाग, सूचना अधिकार अधिनियम के अधीन प्राप्त प्रथम अपील और द्वितीय अपील के निपटान के लिए भी क़ानूनी सलाह प्रदान करता है.
प्रमुख कार्यों को मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: -
- क़ानूनी सलाह देना,
- प्रलेखन,,
- याचिका प्रबंधन,
- संवैधानिक प्रारूपण,
- समितियों / अध्ययनों में सहभागिता,
- संकाय सदस्य, और
- विधि विषयों में जागरूकता पैदा करना.
|
(ii)
|
इसके अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्य का निर्वाह और शक्तियाँ
|
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (कर्मचारी) नियमावली के अधीन विधि सेवाओं का गठन किया गया है. बैंक अदालतों में वकालत करनेवाले अथवा बैंकों / वित्तीय संस्थाओं / अन्य संगठनों में कार्य का अनुभव प्राप्त विधि व्यवसायियों की भर्ती करता है.
- विधि विभाग मूलत: बैंक को संस्थानिक विधि सलाह देता है. यह बैंक के क़ानूनी विषयाओं की देखरेख करता है.
- यह विभिन्न परिचालन विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों / उप कार्यालयों / प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ निकटता से कार्य करता है और उन्हें क़ानूनी सलाह और संबंधित सेवाएँ प्रदान करता है.
- प्रबंधन को क़ानूनी सलाह देकर निर्णय प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है.
|
(iii)
|
पर्यवेक्षी चैनल सहित निर्णय लेने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और जवाबदेही
|
विभाग का नेतृत्व मुख्य महाप्रबंधक करते हैं. दो महाप्रबंधकों, दो उप महाप्रबंधकों, नौ सहायक महाप्रबंधकों और चार सहायक प्रबंधकों (दो विधि और दो ग्रामीण विकास बैंकिंग सेवा के) का एक दल उनकी सहायता करता है. विभाग मुख्य महाप्रबंधक के समग्र मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में कार्य करता है, महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक उनकी सहायता करते हैं. सहायक महाप्रबंधक और सहायक प्रबंधक इस कार्य के निर्वाह में उप महाप्रबंधकों की सहायता करते हैं.
|
(iv)
|
इसके कार्यों के निर्वाह के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानदंड
|
समय समय पर क़ानून के अधीन निर्धारित क़ानून, संबंधित नियमों, विनियमनों के दायरे में कार्य का निर्वाह किया जाता है.
|
(v)
|
अपने कार्य के निर्वाह के लिए अपने पास या अपने नियंत्रण में रखे अथवा उसके कर्मचारियों के उपयोग हेतु रखे नियम, विनियमनों, अनुदेशों, मैन्युअल और अभिलेख.
|
विधि विभाग में पुस्तकालय है जिसमें विभिन्न पुस्तकें, पत्रिकाएँ और आवधिक प्रकाशन रखे जाते हैं. मामलों के निपटान और क़ानूनी मुद्दों पर सलाह प्रदान करने के लिए स्टाफ़ सदस्य इनका उपयोग करते हैं.
|
(vi)
|
अपने पास रखे या अपने नियंत्रण में रखे अभिलेखों की श्रेणियों की विवरणी.
|
नाबार्ड के परिचालनत्मक विभागों / क्षेत्रीय कार्यालयों और सहायक संस्थाओं से प्राप्त विभिन्न मामलों पर क़ानूनी राय / क़ानूनी सलाह / प्रारूप प्रलेखन.
|
(vii)
|
संस्था की नीति निर्माण या इसके कार्यान्वयन में जनसामान्य या उनके सदस्यों के साथ विचार – विमर्श की किसी व्यवस्था का विवरण
|
लागू नहीं
|
(viii)
|
सलाह देने के लिए दो या अधिक व्यक्तियों को लेकर गठित मंडलों, परिषदों, समितियों और अन्य संस्थाओं की विवरणी और इस बात की जानकारी कि क्या इन मंडलों, परिषदों, समितियों और अन्य संस्थाओं की बैठकें आम आदमी के लिए खुली हैं या इस प्रकार की बैठकों के कार्यवृत्त जनसामान्य के लिए उपलब्ध हैं.
|
लागू नहीं
|
(ix)
|
अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका – डिरेक्टरी
|
अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका
अधिकारी / कर्मचारी |
पदनाम |
श्री दिनेश पूलक्कुनात |
मुख्य महाप्रबंधक |
श्री कुप्पा बद्रिनारायण |
महाप्रबंधक |
श्री राजीव कुमार सक्सेना |
महाप्रबंधक |
श्री नीलाद्रि लस्कर |
उप महाप्रबंधक |
श्रीमती नायरा सुल्ताना |
उप महाप्रबंधक |
श्री बोब्बिली विजयकर |
सहायक महाप्रबंधक |
श्रीमती सुमा ए आर |
सहायक महाप्रबंधक |
श्रीमती रजनी एम नेत्रेकर |
सहायक महाप्रबंधक |
श्री राजेश कुमार के |
सहायक महाप्रबंधक |
श्रीमती गीतिशा जी |
सहायक महाप्रबंधक |
श्री अभय कुमार |
सहायक महाप्रबंधक |
श्री सुदीप मुखर्जी |
सहायक महाप्रबंधक |
श्री देवी दर्शन सेठ |
सहायक महाप्रबंधक |
श्री राजेश कुमार तिवारी |
सहायक महाप्रबंधक |
श्री ज्योतिष्क कनौजिया |
सहायक प्रबंधक |
श्री गौरव सोलंकी |
सहायक प्रबंधक |
श्रीमती मनाली एस सामंत |
सहायक प्रबंधक |
श्रीमती आशा लोचन |
सहायक प्रबंधक |
श्रीमती सुरेखा आर नलवड़े |
विकास सहायक |
श्री नितिन बनसोड़े |
विकास सहायक |
कुमारी स्वाति चंदनशिवे |
वरिष्ठ कार्यालय परिचायक |
|
(x)
|
अपने प्रत्येक अधिकारियों और कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक और अपने विनियमनों में की गई पारिश्रमिक प्रणाली
|
यहाँ क्लिक करें
|
(xi)
|
सभी आयोजनों, प्रस्तावित व्यय का विवरण दर्शाते हुए अपनी प्रत्येक संस्था के लिए आबंटित बजट और किए गए वितरणों के रिपोर्ट्स
|
विधि सेवाओं के भुगतान तथा पुस्तकों की ख़रीद आदि के लिए हर वर्ष विधि विभाग को बजट का आबंटन किया जाता है. |
(xii)
|
उपदान (सब्सिडी) कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की कार्यपद्धति और इस प्रकार के कार्यक्रमों के लाभार्थियों की विस्तृत जानकारी और आबंटित राशि
|
लागू नहीं
|
(xiii)
|
संस्था द्वारा दिए गए अनुदान, अनुज्ञा पत्र (परमिट्स) या अधिकार-पत्र (ऑथोराइज़ेशन) के प्राप्तकर्ताओं का विवरण
|
लागू नहीं
|
(xiv)
|
Particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use.
|
विभिन्न मामलों पर राय / क़ानूनी सलाह.
|
(xv)
|
सूचना प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए रखे पुस्तकालय अथवा वाचनालय, यदि कोई हो, के कार्य समय सहित नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण.
|
सूचना www.nabard.org सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है.
|
(xvi)
|
जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनामों और अन्य जानकारी
|
|
(xvii)
|
निर्धारित ऐसी अन्य जानकारी और तदुपरान्त इन प्रकाशनों को हर वर्ष अद्यतन करना.
|
लागू नहीं
|