सूचना का अधिकार

राजभाषा प्रभाग

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के तहत प्रकाशित की जाने वाली वांछित सूचना

क्र.सं. विवरण सूचना
(i) प्रभाग के संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण राजभाषा प्रभाग, नाबार्ड, प्रधान कार्यालय, मुंबई
टेलीफोन. 022-26539801
फैक्स. 022-26530008
ईमेलः rajbhasha@nabard.org
 
कार्य और कर्तव्य:
  • राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के प्रावधानों का कार्यान्वयन.
  • स्टाफ सदस्यों का क्षमता विकास ताकि वे अपना कार्यालयीन कार्य हिंदी में कर सकें.
  • भारत सरकार को विवरणियां प्रस्तुत करना.
  • गृह पत्रिका ‘सृजना’ का प्रकाशन
  • अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद और इसकी वेटिंग.
  • राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन और उसमें लिए गए निर्णयों का प्रभावी कार्यान्वयन.
  • प्रधान कार्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए मार्गदर्शन और उसकी निगरानी.
(ii) अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य यूआरएल पर उपलब्ध नाबार्ड स्टाफ नियमावली, 1982 और नाबार्ड व्यय नियमावली, 2014 के अनुसार,

भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक समयबद्ध कार्यक्रम, राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम.

(iii) पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनलों सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया विभाग के कार्यों को करने के लिए समूह दृष्टिकोण के साथ पदक्रम के आधार पर निर्णय लेने की प्रक्रिया अपनाई जाती है.
(iv) अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए विभाग के द्वारा निर्धारित मानदंड कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड मौजूदा नीतिगत दिशानिर्देशों, परिपत्रों, मैनुअल आदि से उत्पन्न होते हैं
(v) उसके नियंत्रण में अथवा उसके कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल और रिकॉर्ड.

नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध हैं:

(vi) प्रभाग के पास रखे गए अथवा उसके नियंत्रण में आने वाले दस्तावेज़ों की श्रेणियों का विवरण प्रभाग के पास केस विशिष्ट दस्तावेज रखे जाते हैं.
(vii) संगठन की नीति बनाने अथवा उसके कार्यान्वयन करने के संबंध में जनता के साथ परामर्श अथवा उसके प्रतिनिधित्व के लिए यदि संगठन में कोई व्यवस्था मौजूद हो तो उसका विवरण नीतियां कॉपोरेट ऑफिस दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की जाती है/ निदेशक मंडल के अनुमोदन के अधीन होती है जिसमें भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि शामिल होते हैं.
(viii) प्रभाग को सूचना/ सलाह देने के उद्देश्य से इसके भाग के रूप में गठित दो या दो से अधिक व्यक्तियों वाले बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण, और क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकों में जनता भाग ले सकती है, अथवा ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ हैं उप प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है. चूंकि यह बैंक की एक आंतरिक समिति है, इसलिए समिति के सदस्य बैठक में भाग लेते हैं और आम जनता को इसमें भाग लेने की अनुमति नहीं है. हालाँकि, मांगे जाने पर इसके कार्यवृत्त संबंधित व्यक्ति को उपलब्ध कराए जा सकते हैं.
(ix) प्रभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की एक निर्देशिका (डायरेक्ट्री) प्रभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका
(x) प्रभाग के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक- प्रभाग के विनियमों में प्रदान की गई मुआवजे की व्यवस्था सहित यहां क्लिक करें
(xi) प्रभाग की प्रत्येक एजेंसी को आबंटित बजट, जिसमें उसकी सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों का विवरण शामिल हो राजभाषा अधिनियम/ नियमों के कार्यान्वयन की दैनिक गतिविधियों हेतु प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों/ प्रशिक्षण संस्थानों के लिए वार्षिक बजट प्रधान कार्यालय द्वारा अनुमोदित किया जाता है.
(xii) सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका- आबंटित राशि और लाभार्थियों के विवरण सहित लागू नहीं
(xiii) संगठन द्वारा दी गई रियायतों, परमिटों अथवा प्रदत्त प्राधिकारों का विवरण लागू नहीं
(xiv) प्रभाग के पास उपलब्ध अथवा उसके पास मौजूद सूचनाओं का विवरण, जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा गया हो लागू नहीं
(xv) सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण- यदि जनता के उपयोग के लिए कोई पुस्तकालय अथवा रीडिंग रूप उपलब्ध हो तो उसके खुलने के समय सहित सूचना सार्वजनिक डोमेन www.nabard.org पर उपलब्ध है
(xvi) जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण यहां क्लिक करें
(xvii) यथानिर्दिष्ट अन्य सूचना और उसके बाद इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाए लागू नहीं

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