(i)
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संस्थागत कार्य और दायित्वों का विवरण
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- जोखिम प्रबंधन विभाग का गठन 02 जून 2014 को किया गया था. यह विभाग नाबार्ड में सभी प्रकार के जोखिम संबंधी मामलों की देखरेख के लिए केंद्रीय विभाग के रूप में कार्य करता है अर्थात प्रधान कार्यालय के सभी विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों में ऋण जोखिम, ट्रेज़री और निवेश परिचालनों में बाज़ार जोखिम और अनुपालन जोखिम
- जोखिम प्रबंधन से संबंधित अन्य सभी कार्य
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(ii)
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अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और दायित्व
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- जोखिम प्रबंधन विभाग के मुख्य महाप्रबंधक निदेशक मण्डल की जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों के संयोजक होते हैं.
- जोखिम प्रबंधन विभाग के मुख्य महाप्रबंधक आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (आलको) की बैठकों के संयोजक होते हैं.
- जोखिम प्रबंधन विभाग के मुख्य महाप्रबंधक उद्यम जोखिम प्रबंधन समिति के संयोजक होते हैं.
- जोखिम प्रबंधन विभाग के अधिकारी / कर्मचारी विभाग के कार्यों की देखरेख में सहायता करते हैं.
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(iii)
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पर्यवेक्षी चैनल सहित निर्णय लेने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और जवाबदेही.
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मुख्य महाप्रबंधक इस विभाग का नेतृत्व करते हैं. वर्तमान में एक महाप्रबंधक, पाँच उप महाप्रबंधक, पाँच सहायक महाप्रबंधक, एक वरिष्ठ निजी सचिव और नौ सहायक प्रबंधक, मुख्य महाप्रबंधक की सहायता करते हैं. एक मुख्य जोखिम प्रबंधक, एक अतिरिक्त मुख्य जोखिम प्रबंधक और एक जोखिम प्रबंधक विभिन्न प्रकार के जोखिमों का आकलन करते हैं और जोखिम शमन उपायों में विभाग की सहायता करते हैं. |
(iv)
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विभाग ने अपने कार्यों के निर्वाह के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं
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The Department, will-
- विभाग - उच्च जोखिम वर्गों की तिमाही आधार पर समीक्षा करेगा और निदेशक मण्डल की जोखिम प्रबंधन समिति की तिमाही बैठकों का आयोजन करेगा.
- नाबार्ड के विभिन्न ऋण विभागों में वर्तमान जोखिम प्रबंधन तंत्र और प्रणाली का विश्लेषण करेगा जिनमें अधिक जोखिम समझा जाता है और ऋण प्रशासन के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऋण विभागों / क्षेत्रीय कार्यालयों में जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया को सशक्त बनाने, रेटिंग पद्धतियों को तैयार करने आदि के लिए उचित उपाय सुझाएगा.
- ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम, परिचालनात्मक जोखिम और अनुपालन जोखिम की समीक्षा के लिए तिमाही आधार पर उद्यम प्रबंधन समिति की बैठकों का आयोजन करेगा.
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(v)
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अपने कार्य के निर्वाह के लिए अपने पास या अपने नियंत्रण में रखे अथवा उसके कर्मचारियों के उपयोग हेतु रखे नियम, विनियम, अनुदेशों, मैन्युअल और अभिलेख.
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जोखिम प्रबंधन विभाग निम्नलिखित का पालन करता है -
- बैंक से जारी आंतरिक परिपत्रों / दिशा-निर्देशों के प्रावधान
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक आदि से जारी विनियामक दिशा-निर्देश के प्रावधान
- लागू अन्य कोई नियम / दिशा-निर्देश.
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(vi)
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अपने पास रखे या अपने नियंत्रण में रखे अभिलेखों की श्रेणियों का विवरण
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- उच्च प्रबंधन को रिपोर्ट करने के लिए प्रबंध सूचना प्रणाली, अनुप्रवर्तन और जोखिम नियंत्रण.
- ऋण अनुप्रवर्तन और जोखिम शमन प्रणाली में एक-रूपता लाने के लिए विभिन्न ऋण विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों में जोखिम प्रबंधन संबंधी विवरणियों की प्रस्तुति
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(vii)
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संस्था की नीति निर्माण या इसके कार्यान्वयन में जनसामान्य या उनके प्रतिनिधि सदस्यों के साथ विचार – विमर्श की किसी व्यवस्था का विवरण
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लागू नहीं
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(viii)
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सलाह देने के लिए दो या अधिक व्यक्तियों को लेकर गठित मंडलों, परिषदों, समितियों और अन्य संस्थाओं की विवरणी और इस बात की जानकारी कि क्या इन मंडलों, परिषदों, समितियों और अन्य संस्थाओं की बैठकें आम आदमी के लिए खुली हैं या इस प्रकार की बैठकों के कार्यवृत्त जनसामान्य के लिए उपलब्ध हैं.
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लागू नहीं
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क्रम सं.
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विवरण
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सूचना
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(ix)
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अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका – डिरेक्टरी
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अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका |
(x)
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अपने प्रत्येक अधिकारियों और कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक और अपने विनियमनों में की गई पारिश्रमिक प्रणाली
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यहाँ क्लिक करें |
(xi)
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सभी आयोजनों, प्रस्तावित व्यय का विवरण दर्शाते हुए अपनी प्रत्येक संस्था के लिए आबंटित बजट और किए गए वितरणों के रिपोर्ट्स
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लागू नहीं
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(xii)
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उपदान (सब्सिडी) कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की कार्यपद्धति और इस प्रकार के कार्यक्रमों के लाभार्थियों की विस्तृत जानकारी और आबंटित राशि
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लागू नहीं
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(xiii)
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संस्था द्वारा दिए गए अनुदान, अनुज्ञा पत्र (परमिट्स) या अधिकार-पत्र (आथोराइज़ेशन) के प्राप्तकर्ताओं का विवरण
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लागू नहीं
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(xiv)
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संस्था के पास उपलब्ध या उसके पास रखी या इलेक्ट्रानिक रूप में रखी जानकारी का विवरण
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लागू नहीं
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(xv)
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यदि जनसामान्य के लिए उपलब्ध वाचनालय या पुस्तकालय हो तो उसके कार्य समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण
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लागू नहीं
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(xvi)
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जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनामों और अन्य जानकारी
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यहाँ क्लिक करें
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(xvii)
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निर्धारित ऐसी अन्य जानकारी और तदुपरान्त इन प्रकाशनों को हर वर्ष अद्यतन करना.
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लागू नहीं
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