(i)
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संस्थागत कार्य और दायित्वों का विवरण
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सचिव विभाग,
नाबार्ड,
प्रधान कार्यालय,
8 वीं मंज़िल, ‘बी’ विंग, सी -24, ‘जी’ ब्लॉक,
बांद्रा – कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई - 400051
दूरभाष : (91) 022-26530063/ (91) 022-26539651
फ़ैक्स : (91) 022-26530192
ई-मेल: secy@nabard.org
- निदेशक मण्डल, कार्यपालक समिति और ग्रामीण आधारभूत विकास निधि - आरआईडीएफ़ के अधीन ऋण हेतु स्वीकृति समिति की बैठकों से संबंधित साचिविक कार्य, जिसमें कार्यसूची मदों का वितरण, कार्यवाहियों का अभिलेखन और बैठकों का कार्यवृत्त तैयार करना शामिल है.
- उपर्युक्त बैठकों में लिए गए निर्णयों की सूचना प्रधान कार्यालय / क्षेत्रीय कार्यालयों को देना और इसके कार्यान्वयन का अनुप्रवर्तन करना.
- निदेशक मण्डल के गठन, अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, निदेशक मण्डल में निदेशक / निदेशक मण्डल की अन्य समितियों (कार्यपालक समिति, ग्रामीण आधारभूत विकास निधि के अधीन ऋणों की स्वीकृति समिति और प्रबंध समिति) की नियुक्ति करना.
- भारत के राजपत्र में वार्षिक लेखों का प्रकाशन.
- प्रबंधन समिति और उच्च प्रबंधन दल की बैठकों से संबंधित साचिविक कार्य.
- संसद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए भारत सरकार को वार्षिक रिपोर्टों का प्रेषण
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981, नाबार्ड सामान्य विनियमन, 1983, नाबार्ड सामान्य (अतिरिक्त) विनियमन, 1984 में संशोधन संबधित कार्य.
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय निरीक्षण, इस पर अनुवर्ती कार्रवाई और भारतीय रिज़र्व बैंक को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुति संबंधी समन्वय कार्य.
- अध्यक्ष, नाबार्ड के लिए कार्यनिष्पादन युक्त प्रोत्साहन योजना संबंधी कार्य.
सूचना अधिकार अधिनियम (आरटीआई) कक्ष संबंधी कार्य:
- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन संबंधी कार्य.
- केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, प्रधान कार्यालय, मुंबई को संबोधित सभी आवेदनों की जांच.
- पूरे भारत से प्राप्त अपील की जांच करना.
- पारदर्शिता अधिकारी कार्यालय से संबंधित कार्य.
- केंद्रीय सूचना आयोग की सूचनाओं के प्रतिसाद से संबंधित सुनवाई.
शिकायत निवारण कक्ष संबंधित कार्य:
- संस्था की शिकायत निवारण समिति और शिकायत निवारण अपील समिति को संबोधित आवेदनों तथा अपीलों से संबंधित समस्त कार्य.
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(ii)
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अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और दायित्व
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उपर्युक्त क्रम सं (i) में उल्लिखित दायित्व और शक्तियों का उपयोग राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कर्मचारी नियमावली, 1982 तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक व्यय नियमावली, 2008 के अनुसार किया जाता है:
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(iii)
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पर्यवेक्षी चैनल सहित निर्णय लेने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और जवाबदेही.
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- निर्णय लेने, पर्यवेक्षण संबंधी मामलों और जवाबदेही में पदक्रम के स्तर को बनाए रखा जाता है.
- सारे निर्णय आंतरिक चर्चा के बाद मुख्य महाप्रबंधक के स्तर पर किए जाते हैं. उप महाप्रबंधक इसका पर्यवेक्षण करते हैं.
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(iv)
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इसके कार्यों के निर्वाह के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानदंड
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बैठकों की अनुसूची और इनके आयोजन की आवधिकता और बैठक के बाद की औपचारिकता नाबार्ड सामान्य विनियमन 1982 के अनुसार निर्धारित की जाती है. निदेशक मण्डल तथा अन्य बैठकों के आयोजन के लिए परिपाटी और प्रथाओं को अपनाया जाता है. एक कैलेंडर वर्ष में कार्यपालक समिति की 4 बैठकों का आयोजन किया जाना आवश्यक है. भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रेक्षणों के अनुपालन के लिए मानदंड और समय सीमा तय की गई है और सूचना अधिकार अधिनियम की आवश्यकताओं का पालन किया जाता है.
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(v)
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अपने कार्य के निर्वाह के लिए अपने पास या अपने नियंत्रण में रखे अथवा उसके कर्मचारियों के उपयोग हेतु रखे नियम, विनियम, अनुदेशों, मैन्युअल और अभिलेख.
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राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981, नाबार्ड सामान्य विनियमन, 1982, नाबार्ड सामान्य अतिरिक्त विनियमन 1984, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कर्मचारी नियमावली, 1982 और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक व्यय नियमावली, 2008 और समय-समय पर बैंक से जारी अनुदेश.
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(vi)
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अपने पास रखे या अपने नियंत्रण में रखे अभिलेखों की श्रेणियों का विवरण
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निदेशक मण्डल, इसकी समितियों की बैठकों की कार्यसूचियाँ, उपस्थिति, कार्यवृत्त और कार्यवाहियाँ, निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सत्यनिष्ठा और गोपनीयता वचनपत्र संबंधी घोषणा.
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(vii)
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संस्था की नीति निर्माण या इसके कार्यान्वयन में जनसामान्य या उनके सदस्यों के साथ विचार – विमर्श की किसी व्यवस्था का विवरण
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नाबार्ड से संबंधित किसी भी मामले पर जानकारी प्राप्त करने के लिए सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सचिव विभाग में गठित आरटीआई कक्ष को आवेदन प्राप्त करने के लिए नोडल पाइंट बनाया गया है.
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(viii)
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सलाह देने के लिए दो या अधिक व्यक्तियों को लेकर गठित मंडलों, परिषदों, समितियों और अन्य संस्थाओं की विवरणी और इस बात की जानकारी कि क्या इन मंडलों, परिषदों, समितियों और अन्य संस्थाओं की बैठकें आम आदमी के लिए खुली हैं या इस प्रकार की बैठकों के कार्यवृत्त जनसामान्य के लिए उपलब्ध हैं.
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- विभाग नाबार्ड के निदेशक मण्डल और इसकी विभिन्न समितियों को साचिविक सेवा प्रदान करता है जोकि बैंक के संचालन की शीर्ष व्यवस्था है.
- निदेशक मण्डल और उसकी विभिन्न समितियों की बैठकों जन सामान्य के लिए नहीं हैं.
अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें.
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(ix)
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अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका – डिरेक्टरी
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अधिकारियों और कर्मचारियों के फोन संबंधी जानकारी – डिरेक्टरी
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(x)
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अपने प्रत्येक अधिकारियों और कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक और अपने विनियमनों में की गई पारिश्रमिक प्रणाली
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यहाँ क्लिक करें
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(xi)
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सभी आयोजनों, प्रस्तावित व्यय का विवरण दर्शाते हुए अपनी प्रत्येक संस्था के लिए आबंटित बजट और किए गए वितरणों के रिपोर्ट्स
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ग़ैर-व्यापार विभाग होने के नाते सचिव विभाग का कोई व्यापारिक बजट नहीं होता है.
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(xii)
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उपदान (सब्सिडी) कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की कार्यपद्धति और इस प्रकार के कार्यक्रमों के लाभार्थियों की विस्तृत जानकारी और आबंटित राशि
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लागू नहीं
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(xiii)
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संस्था द्वारा दिए गए अनुदान, अनुज्ञा पत्र (परमिट्स) या अधिकार-पत्र (आथोराइज़ेशन) के प्राप्तकर्ताओं का विवरण
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लागू नहीं
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(xiv)
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संस्था के पास उपलब्ध या उसके पास रखी या इलेक्ट्रानिक रूप में रखी जानकारी का विवरण
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निदेशक मण्डल, कार्यपालक समिति, स्वीकृति समिति, प्रबंधन समिति की बैठकों की कार्यवाही, कार्यवृत्त.
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(xv)
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यदि जनसामान्य के लिए उपलब्ध वाचनालय या पुस्तकालय हो तो उसके कार्य समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण
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- यहाँ उपलब्ध है : : यहाँ क्लिक करें
- नाबार्ड का पुरस्तकालय / वाचनालय जनसमान्य के उपयोग के लिए नहीं है.
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(xvi)
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जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनामों और अन्य जानकारी
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निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:
यहाँ क्लिक करें
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(xvii)
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निर्धारित ऐसी अन्य जानकारी और तदुपरान्त इन प्रकाशनों को हर वर्ष अद्यतन करना.
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लागू नहीं
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