सूचना का अधिकार

राज्य परियोजना विभाग

सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) (बी) के अधीन प्रकाशन आवश्यक सूचना नाबार्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://www.nabard.org पर उपलब्ध है.

क्रम सं विवरण सूचना
(i) संस्थागत कार्य और दायित्वों का विवरण संस्था:
राज्य परियोजना विभाग
नाबार्ड, प्रधान कार्यालय, मुंबई
दूरभाष: (91) 022-26530068
फ़ैक्स: (91) 022-26530101

ई-मेल: spd@nabard.org

कार्य :

  • कृषि और ग्रामीण विकास के प्रसार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों को ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ़) से कम लागत वाले ऋण उपलब्ध कराना; ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के अधीन अनुमोदित पात्र गतिविधियों के अनुसार ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं का मूल्यांकन और स्वीकृति; स्वीकृत परियोजनाओं के लिए आहरण आवेदनों के आधार पर राज्य सरकारों को ऋणों का संवितरण; ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के अधीन स्वीकृत परियोजनाओं का नमूना क्षेत्र अनुप्रवर्तन.
  • भारत सरकार के अनुमोदन और संबंधित मंत्रालय / राज्य सरकारों के विशिष्ट अनुरोध के आधार पर भारत सरकार की योजनाओं के अधीन ऋण उपलब्ध कराना. नाबार्ड ने 31 मार्च 2022 तक दीर्घावधि सिंचाई निधि (एलटीआईएफ़) के अधीन चिह्नित परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार / राज्य सरकार के अंश के लिए सहायता प्रदान की है और स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) और प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) तथा सूक्ष्म सिंचाई निधि के अधीन पात्र सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय अंश के आंशिक निधि सहायता दी है.
(ii) अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और दायित्व
  • राज्य सरकारों की आरआईडीएफ़ परियोजनाओं के लिए मूल्यांकन के लिए नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करते हैं, स्वीकृत परियोजनाओं के लिए निधियों का संवितरण और अन्य संबंधित मामले; निदेशक मण्डल और निदेशक मण्डल की स्वीकृति समिति के लिए ज्ञापन तैयार करते हैं, स्वीकृत परियोजनाओं और उनके संवितरणों के आंकड़ों का प्रबंधन; राज्य सरकारों, पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों आदि को ग्रामीण आधारभूत सुविधा संवर्धन निधि के अधीन अनुदान की स्वीकृति और संवितरण क्षेत्रीय कार्यालय / प्रधान कार्यालय करते हैं.
  • दीर्घावधि सिंचाई निधि (एलटीआईएफ़), प्रधान मंत्री अटल योजना – ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण और सूक्ष्म सिंचाई निधि के परिचालन के लिए भारत सरकार की सलाह से समझौता ज्ञापन, परिचालनात्मक दिशानिर्देश और नियम व शर्तों को तैयार करना; संबंधित मंत्रालय की उपयुक्त संस्तुति सहित ऋण प्राप्त करने वाली संस्थाओं के अनुरोध के अनुसार ऋणों की स्वीकृति.
(iii) पर्यवेक्षी चैनल सहित निर्णय लेने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और जवाबदेही.
  • राज्य सरकारें अपने नोडल विभाग के माध्यम से ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के प्रत्येक खेप के अधीन पात्र गतिविधियों से संबंधित आधारभूत परियोजनाएं नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रस्तुत करते हैं. डेस्क और आवश्यकता आधारित क्षेत्र मूल्यांकन के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालय प्रस्तावित परियोजनाओं की जांच करते हैं. प्रधान कार्यालय इन मूल्यांकन रिपोर्टों की जांच करता है और निदेशक मण्डल की स्वीकृति समिति के समक्ष विचारार्थ और स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करता है.
  • दीर्घावधि सिंचाई निधि (एलटीआईएफ़), प्रधान मंत्री अटल योजना – ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण और सूक्ष्म सिंचाई निधि के अधीन समझौता ज्ञापन, परिचालनात्मक दिशानिर्देशों और नियम व शर्तों के अनुसार प्रक्रिया अपनाई जाती है.
(iv) विभाग ने अपने कार्यों के निर्वाह के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं
  • भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक वार्षिक आधार पर प्रत्येक खेप के अधीन निधि तय करते हैं. ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के अधीन 39 पात्र गतिविधियां हैं जिनका अनुमोदन भारत सरकार द्वारा किया जाता है. विस्तृत जानकारी www.nabard.org पर उपलब्ध है. ब्याज दर और ऋण की अवधि का निर्णय भारतीय रिज़र्व बैंक करता है. वार्षिक आधार पर सभी राज्यों / संघ शासित प्रदेशों में आबंटन का वितरण किया जाता है. परियोजनाओं की स्वीकृति सामान्य नियम व शर्तों तथा परियोजना-विशिष्ट विशेष नियम व शर्तों पर की जाती है. राज्य सरकारों को स्वीकृत परियोजनाओं पर हुए वास्तविक खर्च के समक्ष प्रतिपूर्ति के रूप में ऋण प्रदान किया जाता है. उपर्युक्त के होते हुए भी, परियोजनाओं को तत्परता से कार्यान्वित करने के लिए, राज्य सरकार को आवश्यक हो तो, स्वीकृति के नियम व शर्तों की स्वीकृति की शर्त के स्वीकार किए जाने पर, संग्रहण / प्रारंभन अग्रिम (मोबिलाइज़ेशन / स्टार्ट-अप अडवांस) भी जारी की जाती है.
  • दीर्घावधि सिंचाई निधि (एलटीआईएफ़), प्रधान मंत्री अटल योजना – ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण और सूक्ष्म सिंचाई निधि के लिए नाबार्ड और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय / राज्य सरकार के बीच निष्पादित समझौता ज्ञापन, परिचालनात्मक दिशानिर्देशों / संदर्भ की शर्तों के अनुसार दायित्वों का निर्वाह किया जाता है.
  • नाबार्ड के अधिकारियों, राज्य सरकार के अधिकारियों के क्षमता विकास / नवोन्मेषी / प्रयोगिक / विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के संवर्धन और मूल्यांकन अध्ययन के लिए ग्रामीण आधारभूत सुविधा संवर्धन निधि के अधीन अनुदान की स्वीकृति और संवितरण.
(v) अपने कार्य के निर्वाह के लिए अपने पास या अपने नियंत्रण में रखे अथवा उसके कर्मचारियों के उपयोग हेतु रखे नियम, विनियम, अनुदेशों, मैन्युअल और अभिलेख.
  • विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए जांच-सूची बना कर सभी राज्य सरकारों को उपलब्ध कराई गई है. परिचालनात्मक दिशानिर्देशों को आवधिक रूप से अद्यतन किया जाता है और यह सार्वजनिक डोमेन www.nabard.org पर उपलब्ध हैं. प्रकरणों / प्रस्तावों के निपटान के लिए स्टाफ़ क्षेत्रीय कार्यालयों / प्रधान कार्यालय में भौतिक / सॉफ़्ट रूप में उपलब्ध परिपत्रों, दिशानिर्देशों की सहायता लेते हैं.
  • दीर्घावधि सिंचाई निधि (एलटीआईएफ़), प्रधान मंत्री अटल योजना – ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण और सूक्ष्म सिंचाई निधि के अधीन निष्पादित समझौता ज्ञापन सहित परिचालनात्मक दिशानिर्देशों / संदर्भ की शर्तों और नियम व शर्तों के अनुसार.
(vi) अपने पास रखे या अपने नियंत्रण में रखे अभिलेखों की श्रेणियों का विवरण
  • ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के अधीन स्वीकृति और संवितरणों के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों संबंधी प्रलेख, स्वीकृति के नियम और शर्तों की सहमति आदि क्षेत्रीय कार्यालय के स्तर पर रखे जाते हैं. स्वीकृति समिति द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की जानकारी, राज्य सरकारों को वर्ष के दौरान और संचयी संवितरणों संबंधी प्रलेख भी रखे जाते हैं. इसी प्रकार ग्रामीण आधारभूत प्रसार निधि के अधीन स्वीकृत परियोजनाओं तथा संवितरित राशि की जानकारी भी रखी जाती है.
  • सिंचाई निधि (एलटीआईएफ़), प्रधान मंत्री अटल योजना – ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण और सूक्ष्म सिंचाई निधि के अधीन समझौता ज्ञापन सहित परिचालनात्मक दिशानिर्देश, संदर्भ की शर्तें और नियम व शर्तें
(vii) संस्था की नीति निर्माण या इसके कार्यान्वयन में जनसामान्य या उनके प्रतिनिधि सदस्यों के साथ विचार – विमर्श की किसी व्यवस्था का विवरण
  • वर्तमान में ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के अधीन भारत सरकार द्वारा अनुमोदित गतिविधियों की संख्या 39 हैं. हर वर्ष ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के सामान्य नियम और शर्तें भारतीय रिज़र्व बैंक तय करता है. भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक की प्राथमिकता के आधार पर ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि की नीति तैयार की जाती है.
  • भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों से सलाह कर दीर्घावधि सिंचाई निधि (एलटीआईएफ़), प्रधान मंत्री अटल योजना – ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण और सूक्ष्म सिंचाई निधि के परिचालन संबंधी नियम और शर्तें तथा नीति नाबार्ड तैयार करता है.
(viii) सलाह देने के लिए दो या अधिक व्यक्तियों को लेकर गठित मंडलों, परिषदों, समितियों और अन्य संस्थाओं की विवरणी और इस बात की जानकारी कि क्या इन मंडलों, परिषदों, समितियों और अन्य संस्थाओं की बैठकें आम आदमी के लिए खुली हैं या इस प्रकार की बैठकों के कार्यवृत्त जनसामान्य के लिए उपलब्ध हैं.

यह विभाग निम्नलिखित समितियों के निर्देशों और सलाह के अधीन कार्य करता है:

  • राज्य सरकारों को विभिन्न परियोजनाओं के लिए आरआईडीएफ़ ऋणों की स्वीकृति हेतु निदेशक मण्डल की स्वीकृति समिति (एससीबी), निदेशक मण्डल की उप समिति
  • ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के अधीन राज्य सरकारों को रु.300 करोड़ तक की राशि वाली विभिन्न परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए आंतरिक स्वीकृति समिति, जिसमें अध्यक्ष सहित नाबार्ड के वरिष्ठ अधिकारी सदस्य होते हैं.
  • निदेशक मण्डल / निदेशक मण्डल द्वारा शक्ति प्रदत्त समिति दीर्घावधि सिंचाई निधि (एलटीआईएफ़), प्रधान मंत्री अटल योजना – ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण और सूक्ष्म सिंचाई निधि के अधीन परियोजनाओं के लिए स्वीकृति प्रदान करते हैं.
  • ग्रामीण सिंचाई प्रसार निधि के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं में अनुदान / अनुदान-सह-ऋण की स्वीकृति उच्च प्रबंधन व्यापार और अनुदान स्वीकृति समिति (टीएमबीजीएससी) करती है.
  • निदेशक मण्डल और विभिन्न समितियों की कार्यवाहियाँ और कार्यवृत्त की भौतिक और सॉफ्ट प्रतियाँ विभाग में रखी जाती हैं.
(ix) अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका – डिरेक्टरी अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका
(x) अपने प्रत्येक अधिकारियों और कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक और अपने विनियमनों में की गई पारिश्रमिक प्रणाली यहाँ क्लिक करें
(xi) सभी आयोजनों, प्रस्तावित व्यय का विवरण दर्शाते हुए अपनी प्रत्येक संस्था के लिए आबंटित बजट और किए गए वितरणों के रिपोर्ट्स ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के अंतर्गत स्वीकृतियाँ और संवितरण सार्वजनिक रूप से www.nabard.org पर उपलब्ध हैं.
(xii) उपदान (सब्सिडी) कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की कार्यपद्धति और इस प्रकार के कार्यक्रमों के लाभार्थियों की विस्तृत जानकारी और आबंटित राशि लागू नहीं.
(xiii) संस्था द्वारा दिए गए अनुदान, अनुज्ञा पत्र (परमिट्स) या अधिकार-पत्र (ऑथोराइज़ेशन) के प्राप्तकर्ताओं का विवरण लागू नहीं.
(xiv) संस्था के पास उपलब्ध या उसके पास रखी या इलेक्ट्रानिक रूप में रखी जानकारी का विवरण ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के अधीन स्वीकृति और संवितरणों (वार्षिक/मासिक) के इलेक्ट्रानिक रूप में राज्य-वार, खेप-वार, क्षेत्र-वार आंकड़े.
(xv) यदि जनसामान्य के लिए उपलब्ध वाचनालय या पुस्तकालय हो तो उसके कार्य समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण
  • विभिन्न राज्य सरकारों को ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के अधीन राज्य-वार, खेप-वार स्वीकृति और संवितरणों की जानकारी सार्वजनिक डोमेन www.nabard.org पर उपलब्ध हैं. जन सामान्य के उपयोग के लिए कोई पुस्तकालय अथवा वाचनालय की सुविधा नहीं है.

सूक्ष्म सिंचाई निधि के अधीन राज्य-वार स्वीकृति और संवितरणों के आंकड़े, दीर्घावधि सिंचाई निधि, प्रधान मंत्री अटल योजना – ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण और सूक्ष्म सिंचाई निधि की संक्षिप्त जानकारी www.nabard.org पर उपलब्ध है.


ई-शासन प्रणाली

(xvi)
उपलब्ध सूचना मैन्यूअल / पुस्तिका की भाषा
(xvii) पिछली बार मैन्यूअल / पुस्तिका का अद्यतन कब किया गया था?
(xviii) इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचना
(xix) सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के अधीन चालू और पूर्ण हुई परियोजनाओं की जानकारी www.nabard.org पर उपलब्ध है.
(xx) शिकायत निवारण प्रणाली www.nabard.org वेबसाइट पर उपलब्ध है.
(xxi) पूर्ण हुई योजनाएँ / परियोजनाएं / चालू कार्यक्रमों की सूची www.nabard.org वेबसाइट पर उपलब्ध है.
(xxii) बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ़एक्यू) FAQs एफ़एक्यू लिंक

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