सूचना का अधिकार

आरटीआई 4 (1) बी

अधिनियम के उपबंधों 4(1)(ख) के अंतर्गत नाबार्ड ने अपनी वेबसाइट में दिए गए अनुसार विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत विभागवार सूचना प्रदान की है। (www.nabard.org)

  • 1) इसके संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण
  • 2) इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्ति और कर्तव्य
  • 3) आरटीआई धारा 4 (1) (बी) के तहत जानकारी
  • 4) पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनलों सहित निर्णय लेने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया
  • 5) नाबार्ड स्टाफ नियम
  • 6) अपने कार्यों के निर्वहन के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानदंड
  • 7) ऐसे नियम, विनियम, अनुदेश, नियमावली और अभिलेख जो इसके द्वारा धारित अथवा इसके नियंत्रण ाधीन अथवा इसके कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किए जाते हों ।

धारा 4 (1) (बी) उप-धारा (वी)

धारा 4 (1) (बी) उप-धारा (xv)

1) लायब्रेरी पहुँच

प्रधान कार्यालय में नाबार्ड पुस्तकालय के कार्य का समय सुबह 9.45 बजे से शाम 5.00 बजे तक है. हालांकि यह मुख्य रूप से नाबार्ड कर्मचारियों को पूरा करता है, यह चुनिंदा आधार पर शिक्षाविदों, छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए भी खुला है।

2) नाबार्ड से मांगी जानकारी

नाबार्ड ने अपनी योजनाओं, पहलों और नीतियों का विवरण सार्वजनिक डोमेन में रखा है जो इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। (www.nabard.org)

सूचना का अधिकार