अधिनियम के उपबंधों 4(1)(ख) के अंतर्गत नाबार्ड ने अपनी वेबसाइट में दिए गए अनुसार विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत विभागवार सूचना प्रदान की है। (www.nabard.org)
- 1) इसके संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण
- 2) इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्ति और कर्तव्य
- 3) आरटीआई धारा 4 (1) (बी) के तहत जानकारी
- 4) पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनलों सहित निर्णय लेने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया
- 5) नाबार्ड स्टाफ नियम
- 6) अपने कार्यों के निर्वहन के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानदंड
- 7) ऐसे नियम, विनियम, अनुदेश, नियमावली और अभिलेख जो इसके द्वारा धारित अथवा इसके नियंत्रण ाधीन अथवा इसके कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किए जाते हों ।
धारा 4 (1) (बी) उप-धारा (वी)
- 1) नाबार्ड बांड विनियम 1987
- 2) नाबार्ड स्टाफ नियम 1982
- 3) सामान्य प्रशासन मैनुअल
- 4) नाबार्ड पेंशन विनियम 1993
- 5) नाबार्ड आवास ऋण नियम 1996
- 6) नाबार्ड कर्मचारियों को ग्रेच्युटी भुगतान नियम 1983
- 7) नाबार्ड यात्रा भत्ता नियम 1983
- 8) नाबार्ड व्यय नियम 2019
- 9) संसद में पूछे गए सवालों के जवाब
- 10) उन कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित/की गई है
- 11) दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण जो इसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रण ाधीन हैं ।
- 12) नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद किसी भी व्यवस्था का विवरण - लागू नहीं होता है
- 13) बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का एक विवरण जिसमें 2 या अधिक व्यक्ति शामिल हैं, जो इसके भाग के रूप में या इसकी सलाह के उद्देश्य से गठित किए गए हैं।
- 14) इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका
- 15) इसके अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें इसके विनियमों में प्रदान की गई मुआवजे की प्रणाली भी शामिल है
- 16) इसकी एजेंसी को आवंटित बजट, सभी योजनाओं के विवरण, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण पर रिपोर्ट को दर्शाता है।
- 17) राजसहायता कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के विवरण और लाभार्थी शामिल हैं
- 18) इसके द्वारा दी गई रियायतों, परमिट या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण - लागू नहीं
- 19) उसके पास उपलब्ध या उसके पास मौजूद जानकारी का विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप में कम किया गया
- 20) सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें पुस्तकालय या वाचनालय के काम के घंटे शामिल हैं, यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए रखा जाता है।
धारा 4 (1) (बी) उप-धारा (xv)
1) लायब्रेरी पहुँच
प्रधान कार्यालय में नाबार्ड पुस्तकालय के कार्य का समय सुबह 9.45 बजे से शाम 5.00 बजे तक है. हालांकि यह मुख्य रूप से नाबार्ड कर्मचारियों को पूरा करता है, यह चुनिंदा आधार पर शिक्षाविदों, छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए भी खुला है।
2) नाबार्ड से मांगी जानकारी
नाबार्ड ने अपनी योजनाओं, पहलों और नीतियों का विवरण सार्वजनिक डोमेन में रखा है जो इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। (www.nabard.org)